नई दिल्ली: आज से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो गई है. हर बार नया महीना कई बदलाव लेकर आता है. इस महीने से भी कई नियम बदल रहे हैं. इनमें क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से लेकर सरकारी स्कीम्स (Saving Schemes) के नियमों में हुए बदलाव तक शामिल हैं. साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ बदलाव आज से लागू हो गया है. इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों (LPG Price) में भी बदलाव हो गया है. एक अक्टूबर से कुछ ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आपके खर्च से जुड़े हैं. इसलिए अगर आपने अभी तक कुछ जरूरी काम नहीं निपटाए हैं, तो इसे तुरंत निपटा लीजिए.
सेविंग स्कीम पर मिलेगा अधिक ब्याज
केंद्र की मोदी सरकार (Central Government) ने स्मॉल सेविंग स्कीमों (Small Saving Schemes) में निवेश करने वालों को सौगात दी है. केंद्र ने तीसरी तिमाही के लिए इन योजनाओं पर नई ब्याज दरें जारी की हैं, जो एक अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगी. नई दरों के अनुसार, पोस्ट ऑफिस (Post Office) में तीन साल के लिए जमा राशि पर अब 5.8 फीसदी का ब्याज मिलेगा. दो वर्ष की जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर को 5.5 फीसदी से बढ़ाकर 5.7 फीसदी कर दिया गया है. वहीं, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) पर अब 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा.
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन
जानकारी के मुताबिक म्यूचुअल फंड निवेश करने वालों को अब नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है. बाजार नियामक सेबी (SEBI) के अनुसार, ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक घोषणापत्र भरना होगा, जिसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी. एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को निवेशक की जरूरतों के अनुसार ऑनलाइन या हार्ड कॉपी फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन देना होगा.
रसोई गैस की कीमत में हुए बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को सरकारी ऑयल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं. एक अक्टूबर की पहली तारीख को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई. राजधानी दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर 25.5 रुपये सस्ता हुआ है. हालांकि, घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. पिछली बार एक सितंबर को भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ था. लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में कटौती हुई थी.
अटल पेंशन योजना के नियम में बदलाव
एक अक्टूबर से अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकार ने नए नियमों का ऐलान करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स का भुगतान (Taxpayers) करने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता है. सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना से जुड़ा नया नियम एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा.
डीमैट अकाउंट लॉगिन सिस्टम
अगर आपने डीमैट अकाउंट लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव नहीं किया है, तो एक अक्टूबर से अपने ट्रेडिंग खाते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. एनएसई के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि डीमैट खाताधारक को पहले ऑथेंटिकेशन के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा. दूसरा ऑथेंटिकेशन पासवर्ड या नॉलेज फैक्टर हो सकता है. टू फैक्टर लॉगिन सिस्टम को एक्टिव करने के बाद ही कोई भी अपने डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएगा.
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नियम
एक अक्टूबर से पेमेंट के नियम बदलने जा रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) नियम अक्टूबर की पहली तारीख से लागू होने जा रहा है. RBI Tokenisation सिस्टम का एक बड़ा उद्देश्य देशभर में बढ़े रहे साइबर ठगी के मामलों पर रोक लगाना है. पेमेंट कंपनियों को एक अक्टूबर.से कार्ड के बदले जो वैकल्पिक कोड या टोकन (Token) दिया जाएंगे, वो यूनिक होंगे और कई कार्ड के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा. Tokenisation सिस्टम के तहत वीजा, मास्टरकार्ड और रूपे जैसे कार्ड नेटवर्क के जरिए टोकन नंबर जारी किया जाएगा. इस सुविधा के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा.