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यूपी : कबूतरबाजी विवाद में हत्यारे को उम्रकैद - उत्तर प्रदेश खबर

उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने कबूतर-बाजी में 11 साल पहले हुई एक हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल, दो लोगों (संजय व अमित कुमार) ने 20 जुलाई 2010 को सुभाष नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Oct 6, 2021, 9:19 PM IST

मुजफ्फरनगर : एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के दतियाना गांव में 'कबूतर-बाजी' विवाद को लेकर 11 साल पहले की गई हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोषी संजय पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. साथ ही शर्त रखी थी कि अगर वह भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे दो साल और सेवा करनी होगी.

बता दें, सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी अमित कुमार की मौत हो गई. सरकारी वकील अमित कुमार त्यागी के अनुसार, संजय और कुमार ने 20 जुलाई 2010 को सुभाष (40) की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपने घर पर सो रहा था.

मृतक के भाई राजीव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि दोनों ने सुभाष को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उन्हें कबूतर लौटाने से इनकार कर दिया था. यह तीनों ही कबूतर-बाजी के शौकीन थे.

मुजफ्फरनगर : एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के दतियाना गांव में 'कबूतर-बाजी' विवाद को लेकर 11 साल पहले की गई हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोषी संजय पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. साथ ही शर्त रखी थी कि अगर वह भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे दो साल और सेवा करनी होगी.

बता दें, सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी अमित कुमार की मौत हो गई. सरकारी वकील अमित कुमार त्यागी के अनुसार, संजय और कुमार ने 20 जुलाई 2010 को सुभाष (40) की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपने घर पर सो रहा था.

मृतक के भाई राजीव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि दोनों ने सुभाष को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उन्हें कबूतर लौटाने से इनकार कर दिया था. यह तीनों ही कबूतर-बाजी के शौकीन थे.

पढ़ें : जम्मू कश्मीर : अखनूर सेक्टर में पाक सीमा के पास पकड़ा गया संदिग्ध कबूतर

(पीटीआई-भाषा)

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