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अब किसी भी समय माल्या के लंदन वाले आलीशान घर पर कब्जा ले सकता है बैंक - british court vijay mallya

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के लंदन वाले आलीशान घर पर बैंक कभी भी कब्जा कर सकता है. ब्रिटिश कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है. माल्या को स्विस बैंक को करीब 24 लाख पाउंड का कर्ज लौटाना है. माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं.

vijay mallya
विजय माल्या, भगोड़ा कारोबारी
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Published : Jan 19, 2022, 10:21 PM IST

लंदन : कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या के लंदन स्थित आलीशान घर पर बैंक अब किसी भी समय उसे बेदखल कर कब्जा ले सकता है. भारत में करोड़ों रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा घोषित किए गए माल्या करीब पांच साल से ब्रिटेन में रह रहा है. माल्या (65) को इस आलीशान घर से बेदखल करने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी थी. स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था.

माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है. इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है. माल्या का आवास '18/19 कॉर्नवाल टेरेस' मध्य लंदन के बेहद पॉश इलाके रीजेंट पार्क में है, जो कि मोम की मूर्तियों के लिए मशहूर मैडम तुषाद संग्रहालय के करीब है. इस संपत्ति की कीमत इतनी अधिक है कि अदालत ने इसका हवाला देते हुए इस बेशकीमती संपत्ति की कीमत 'कई लाख पाउंड' करार दी.

माल्या को स्विस बैंक को करीब 24 लाख पाउंड का कर्ज लौटाना है. माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं.

ये भी पढ़ें : अमेरिकी एयरलाइन कंपनियों की चेतावनी, 5G के कारण बंद हो सकती हैं उड़ानें

लंदन : कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या के लंदन स्थित आलीशान घर पर बैंक अब किसी भी समय उसे बेदखल कर कब्जा ले सकता है. भारत में करोड़ों रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा घोषित किए गए माल्या करीब पांच साल से ब्रिटेन में रह रहा है. माल्या (65) को इस आलीशान घर से बेदखल करने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी थी. स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था.

माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है. इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है. माल्या का आवास '18/19 कॉर्नवाल टेरेस' मध्य लंदन के बेहद पॉश इलाके रीजेंट पार्क में है, जो कि मोम की मूर्तियों के लिए मशहूर मैडम तुषाद संग्रहालय के करीब है. इस संपत्ति की कीमत इतनी अधिक है कि अदालत ने इसका हवाला देते हुए इस बेशकीमती संपत्ति की कीमत 'कई लाख पाउंड' करार दी.

माल्या को स्विस बैंक को करीब 24 लाख पाउंड का कर्ज लौटाना है. माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं.

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