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मालेगांव ब्लास्ट मामला : मुंबई की अदालत में पेश हुईं आरोपी प्रज्ञा ठाकुर

भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में पेश हुईं. ठाकुर के वकील ने बताया कि अदालत ने सांसद को तलब नहीं किया था, लेकिन वह खुद पेश हुईं क्योंकि वह अपने इलाज के लिए मुंबई में हैं.

साध्वी प्रज्ञा
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Published : Nov 24, 2021, 12:05 PM IST

Updated : Nov 24, 2021, 2:15 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले (Malegaon blast case) में आरोपी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार को मुंबई की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत में पेश हुईं.

ठाकुर एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पीआर सित्रे के सामने पेश हुईं. ठाकुर के वकील ने बताया कि अदालत ने सांसद को तलब नहीं किया था, लेकिन वह खुद पेश हुईं क्योंकि वह अपने इलाज के लिए मुंबई में हैं.

भाजपा नेता आखिरी बार इस साल जनवरी में इस मामले में अदालत में पेश हुई थीं. इस मामले में ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सात लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं. मामले में अब तक कुल आठ गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं.

उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो जाने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे.

पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी, जिसके कारण उन्हें 2008 में गिरफ्तार किया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाकुर को 2017 में जमानत दे दी थी. उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- कबड्डी खेलते अपने वायरल वीडियो पर साध्वी प्रज्ञा बोलीं, बनाने वाला रावण

इस मामले के अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

(एसेंजी इनपुट)

मुंबई : महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले (Malegaon blast case) में आरोपी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार को मुंबई की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत में पेश हुईं.

ठाकुर एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पीआर सित्रे के सामने पेश हुईं. ठाकुर के वकील ने बताया कि अदालत ने सांसद को तलब नहीं किया था, लेकिन वह खुद पेश हुईं क्योंकि वह अपने इलाज के लिए मुंबई में हैं.

भाजपा नेता आखिरी बार इस साल जनवरी में इस मामले में अदालत में पेश हुई थीं. इस मामले में ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सात लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं. मामले में अब तक कुल आठ गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं.

उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो जाने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे.

पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी, जिसके कारण उन्हें 2008 में गिरफ्तार किया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाकुर को 2017 में जमानत दे दी थी. उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है.

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इस मामले के अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

(एसेंजी इनपुट)

Last Updated : Nov 24, 2021, 2:15 PM IST
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