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उद्धव सरकार का फैसला, महाराष्ट्र में एंट्री चाहिए तो वैक्सीन लगवाइए - maharashtra govt issued guidlines

महाराष्ट्र में एंट्री लेने के लिए अब यात्रियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होंगी. साथ ही जिन यात्रियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हों निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.

महाराष्ट्र में एंट्री
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Published : Aug 14, 2021, 12:02 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र में एंट्री लेने के लिए अब यात्रियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होंगी. बतौर सबूत यात्रियों को वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ लाना होगा. साथ ही जिन यात्रियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हों निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.

अगर कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा.

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी रहेगा. दोनों वैक्सीन लगना तो जरूरी है ही, इसके अलावा दूसरी वैक्सीन को लगे भी 14 दिन होना अनिवार्य रहेगा. अब अगर कोई यात्री इन मापदंडों को पूरा नहीं उतरता है, तो उसे निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी. जो 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो.

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते राज्य सरकार ने यह फैसला किया है. कोरोना की तीसरी लहर से पहले उद्धव सरकार पहले से ही एहतियाती कदम उठा रही है, ताकि कोरोना की दूसरी लहर जैसी तबाही से बचा जा सके.

पढ़ें - बच्चे आ रहे हैं कोरोना की चपेट में, क्या यह तीसरी लहर की दस्तक है ?

बता दें कि बता दें कि महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस के 6,388 नए मामले सामने आए थे इसी के साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63,75,390 हो गई. वहीं 208 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,34,572 हो गई.

मुंबई : महाराष्ट्र में एंट्री लेने के लिए अब यात्रियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होंगी. बतौर सबूत यात्रियों को वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ लाना होगा. साथ ही जिन यात्रियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हों निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.

अगर कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा.

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी रहेगा. दोनों वैक्सीन लगना तो जरूरी है ही, इसके अलावा दूसरी वैक्सीन को लगे भी 14 दिन होना अनिवार्य रहेगा. अब अगर कोई यात्री इन मापदंडों को पूरा नहीं उतरता है, तो उसे निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी. जो 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो.

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते राज्य सरकार ने यह फैसला किया है. कोरोना की तीसरी लहर से पहले उद्धव सरकार पहले से ही एहतियाती कदम उठा रही है, ताकि कोरोना की दूसरी लहर जैसी तबाही से बचा जा सके.

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बता दें कि बता दें कि महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस के 6,388 नए मामले सामने आए थे इसी के साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63,75,390 हो गई. वहीं 208 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,34,572 हो गई.

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