जम्मू : नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 इस चिंता के कारण लागू किया गया था कि विभाजन के बाद पंजाब से लोग जम्मू-कश्मीर में आकर बस सकते हैं. उन्होंने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'हम अनुच्छेद 370 नहीं लाए. इसे 1947 में महाराजा हरि सिंह ने लागू किया था. यह केवल इस डर से था कि विभाजन के बाद पंजाब के लोग यहां आकर बस जाएंगे और हमारे राज्य के गरीब लोग कम दरों पर अपनी जमीन बेच देंगे.'
अब्दुल्ला ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया. विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर के गरीब लोगों को बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने धारा 370 लागू की. उन्होंने नौकरियाँ केवल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कीं. यह अनुच्छेद 370 था. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दिसंबर 2023 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था.
महाराजा की उद्घोषणा में कहा गया कि भारत का संविधान इसकी जगह ले लेगा. इसके साथ ही विलय पत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता है. राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी. न्यायालय ने कहा कि पाठ्य के अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है.
इसमें कहा गया कि किसी राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती और इससे राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा. केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने की घोषणा की और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले साल सितंबर तक होने चाहिए.