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थेनी निर्वाचन क्षेत्र से एआईएडीएमके सांसद ओपी रवींद्रनाथ का चुनाव मद्रास हाई कोर्ट ने किया रद्द - अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद ओपी रवींद्रनाथ के चुनाव को मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है. बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके बाद याचिका दायर की गई थी कि रवींद्रनाथ ने नामांकन में संपत्ति विवरण सहित विभिन्न जानकारी छिपाई थीं.

AIADMK MP OP Ravindranath
एआईएडीएमके सांसद ओपी रवींद्रनाथ
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Published : Jul 6, 2023, 3:58 PM IST

चेन्नई: पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की ओर से चुनाव लड़ने वाले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के बेटे ओपी रवींद्रनाथ ने जीत हासिल की थी. रवींद्रनाथ ने कांग्रेस के ईवीकेएस एलंगोवन को 76,319 वोटों से हराया था. इसके बाद थेनी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मिलानी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक चुनावी मामला दायर किया था.

इस याचिका में दावा किया गया था कि उनके नामांकन में संपत्ति विवरण सहित विभिन्न जानकारी छिपाई गई थी और इसलिए थेनी निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जीत को अवैध घोषित किया जाना चाहिए. जब मामला सुनवाई के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में जस्टिस एसएस सुंदर के सामने आया तो सांसद रवींद्रनाथ व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और गवाही दी. रवींद्रनाथ, जिन्होंने गवाह का पक्ष लिया और सवालों के जवाब दिए, उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया.

वह चुनाव अधिकारियों के सामने भी पेश हुए और दस्तावेज जमा किये. मामले की सुनवाई खत्म होने और फैसला स्थगित होने के बाद न्यायाधीश ने फिर से कुछ स्पष्टीकरण मांगे. रवींद्रनाथ की ओर से बताया गया कि मामले की दोबारा जांच होने पर ही दस्तावेज जमा किये जा सकेंगे. तदनुसार, रवींद्रनाथ 28 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल किए.

थेनी के सांसद रवींद्रनाथ ने अपने वकील द्वारा पूछे गए सवालों पर विटनेस बॉक्स में अपना बयान दिया. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने मिलानी के वकील की जिरह का भी जवाब दिया. अब थेनी निर्वाचन क्षेत्र से अन्नाद्रमुक सांसद ओपी रवींद्रनाथ का चुनाव गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया. हालांकि, आदेश पारित करने वाले न्यायमूर्ति एस एस सुंदर ने आदेश के कार्यान्वयन को रोक दिया, ताकि रवींद्रनाथ अपील दायर करने में सक्षम हो सकें.

चेन्नई: पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की ओर से चुनाव लड़ने वाले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के बेटे ओपी रवींद्रनाथ ने जीत हासिल की थी. रवींद्रनाथ ने कांग्रेस के ईवीकेएस एलंगोवन को 76,319 वोटों से हराया था. इसके बाद थेनी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मिलानी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक चुनावी मामला दायर किया था.

इस याचिका में दावा किया गया था कि उनके नामांकन में संपत्ति विवरण सहित विभिन्न जानकारी छिपाई गई थी और इसलिए थेनी निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जीत को अवैध घोषित किया जाना चाहिए. जब मामला सुनवाई के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में जस्टिस एसएस सुंदर के सामने आया तो सांसद रवींद्रनाथ व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और गवाही दी. रवींद्रनाथ, जिन्होंने गवाह का पक्ष लिया और सवालों के जवाब दिए, उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया.

वह चुनाव अधिकारियों के सामने भी पेश हुए और दस्तावेज जमा किये. मामले की सुनवाई खत्म होने और फैसला स्थगित होने के बाद न्यायाधीश ने फिर से कुछ स्पष्टीकरण मांगे. रवींद्रनाथ की ओर से बताया गया कि मामले की दोबारा जांच होने पर ही दस्तावेज जमा किये जा सकेंगे. तदनुसार, रवींद्रनाथ 28 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल किए.

थेनी के सांसद रवींद्रनाथ ने अपने वकील द्वारा पूछे गए सवालों पर विटनेस बॉक्स में अपना बयान दिया. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने मिलानी के वकील की जिरह का भी जवाब दिया. अब थेनी निर्वाचन क्षेत्र से अन्नाद्रमुक सांसद ओपी रवींद्रनाथ का चुनाव गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया. हालांकि, आदेश पारित करने वाले न्यायमूर्ति एस एस सुंदर ने आदेश के कार्यान्वयन को रोक दिया, ताकि रवींद्रनाथ अपील दायर करने में सक्षम हो सकें.

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