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मद्रास हाई कोर्ट ने जरूरत से ज्यादा संपत्ति मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री को ठहराया दोषी

Senior DMK leader K Ponmudi, Madras High Court, Ruling DMK in Tamil Nadu, आय से अधिक संपत्ति के मामले में वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सजा की मात्रा गुरुवार (21 दिसंबर) को सुनाई जाएगी. यह मामला मंत्री और उनके परिवार से संबंधित है, जिन्होंने 2006-2011 के बीच पिछले DMK मंत्रालय में मंत्री रहते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 1.79 करोड़ रुपये जमा किए थे.

Higher Education Minister held guilty
उच्च शिक्षा मंत्री ठहराए गए दोषी
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 19, 2023, 7:46 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक को बड़ा झटका देते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पार्टी के दिग्गज नेता और उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाची को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2017 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने मंत्री और उनकी पत्नी को 21 दिसंबर (गुरुवार) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया, जब बड़ी सजा सुनाई जाएगी.

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विल्लुपुरम जिले के एक मजबूत नेता, पोनमुडी (73), 1989 - 1991 और 2006-2011 में पिछले DMK मंत्रालयों में भी मंत्री थे. वर्तमान मामला मंत्री के पास 1.79 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने से संबंधित है, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है, जब वह 2006-2011 तक तत्कालीन करुणानिधि सरकार में उच्च शिक्षा और खान मंत्री थे.

जब एआईएडीएमके 2011 में सत्ता में लौटी, तो डीवीएसी ने एक मामला दर्ज किया और विल्लुपुरम ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2016 में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें और उनकी पत्नी को बरी कर दिया. डीवीएसी ने 2017 में उच्च न्यायालय का रुख किया. इससे पहले, सुनवाई के दौरान डीवीएसी ने कहा था कि एजेंसी ने 39 गवाहों से पूछताछ के अलावा आईटी रिटर्न, बैंक खातों और संपत्तियों के विवरण से साक्ष्य एकत्र किए हैं.

अभियोजन पक्ष का विरोध करते हुए, मंत्री की ओर से तर्क दिया गया कि पत्नी की आय का गलत हिसाब लगाया गया है और उसे एक साथ जोड़ दिया गया है. पोनमुडी की पत्नी के पास 110 एकड़ कृषि भूमि थी और वह व्यवसाय में लगी हुई थी जिस पर जांच एजेंसी ने विचार नहीं किया था. इस प्रकार यह तर्क दिया गया था कि आय से अधिक संपत्ति साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था.

विल्लुपुरम ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली डीवीएसी की अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने मंगलवार को दोनों को दोषी ठहराया. यह साबित हो गया है कि मंत्री ने अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति जमा की थी, न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया कि आईटी रिटर्न किसी भी गलत काम को साबित करने में विफल रहा है.

न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह से बरी होना एक बुरी मिसाल कायम करेगा और कहा कि यह स्थापित हो चुका है कि 64 प्रतिशत संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है. उच्च न्यायालय ने पोनमुडी के खिलाफ एक अन्य मामले में भी स्वत: संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार किया है, जिसमें वेल्लोर की एक अन्य निचली अदालत ने मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को बरी कर दिया था. यह विल्लुपुरम जिले में लाइसेंस से अधिक लाल रेत के खनन के बारे में है.

चेन्नई: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक को बड़ा झटका देते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पार्टी के दिग्गज नेता और उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाची को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2017 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने मंत्री और उनकी पत्नी को 21 दिसंबर (गुरुवार) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया, जब बड़ी सजा सुनाई जाएगी.

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विल्लुपुरम जिले के एक मजबूत नेता, पोनमुडी (73), 1989 - 1991 और 2006-2011 में पिछले DMK मंत्रालयों में भी मंत्री थे. वर्तमान मामला मंत्री के पास 1.79 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने से संबंधित है, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है, जब वह 2006-2011 तक तत्कालीन करुणानिधि सरकार में उच्च शिक्षा और खान मंत्री थे.

जब एआईएडीएमके 2011 में सत्ता में लौटी, तो डीवीएसी ने एक मामला दर्ज किया और विल्लुपुरम ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2016 में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें और उनकी पत्नी को बरी कर दिया. डीवीएसी ने 2017 में उच्च न्यायालय का रुख किया. इससे पहले, सुनवाई के दौरान डीवीएसी ने कहा था कि एजेंसी ने 39 गवाहों से पूछताछ के अलावा आईटी रिटर्न, बैंक खातों और संपत्तियों के विवरण से साक्ष्य एकत्र किए हैं.

अभियोजन पक्ष का विरोध करते हुए, मंत्री की ओर से तर्क दिया गया कि पत्नी की आय का गलत हिसाब लगाया गया है और उसे एक साथ जोड़ दिया गया है. पोनमुडी की पत्नी के पास 110 एकड़ कृषि भूमि थी और वह व्यवसाय में लगी हुई थी जिस पर जांच एजेंसी ने विचार नहीं किया था. इस प्रकार यह तर्क दिया गया था कि आय से अधिक संपत्ति साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था.

विल्लुपुरम ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली डीवीएसी की अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने मंगलवार को दोनों को दोषी ठहराया. यह साबित हो गया है कि मंत्री ने अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति जमा की थी, न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया कि आईटी रिटर्न किसी भी गलत काम को साबित करने में विफल रहा है.

न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह से बरी होना एक बुरी मिसाल कायम करेगा और कहा कि यह स्थापित हो चुका है कि 64 प्रतिशत संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है. उच्च न्यायालय ने पोनमुडी के खिलाफ एक अन्य मामले में भी स्वत: संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार किया है, जिसमें वेल्लोर की एक अन्य निचली अदालत ने मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को बरी कर दिया था. यह विल्लुपुरम जिले में लाइसेंस से अधिक लाल रेत के खनन के बारे में है.

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