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मध्य प्रदेश: हाई कोर्ट ने दी 15 वर्षीय किशोरी को गर्भपात की अनुमति

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Published : Apr 14, 2021, 8:14 AM IST

Updated : Apr 14, 2021, 9:57 AM IST

उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट हासिल करने के बाद नौ अप्रैल को इस मामले में यह अनुमति दी है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को केवल उच्च न्यायालय की अनुमति की बाद ही समाप्त किया जा सकता है.

15 yr old rape victim to terminate 28 week pregnancy
15 वर्षीय रेप पीड़िता को गर्भ समाप्त करने की अनुमति

जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 वर्षीय एक बलात्कार पीड़िता को उसकी 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है. पीड़िता की मां की वकील शारदा दुबे ने मंगलवार को बताया कि न्यायमूर्ति विशाल धगट ने चिकित्सा विशेषज्ञों को याचिकाकर्ता की 15 वर्षीय बेटी के गर्भ को मानक दिशा-निर्देशों के अनुसार अत्यंत सावधानीपूर्वक समाप्त करने के निर्देश दिये हैं.

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट हासिल करने के बाद नौ अप्रैल को इस मामले में यह अनुमति दी है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को केवल उच्च न्यायालय की अनुमति की बाद ही समाप्त किया जा सकता है.

पढ़ें: केरल में 5 साल की मासूम से क्रूरता, असम का रहने वाला है परिवार

दुबे ने बताया कि पीड़ित लड़की के साथ उसके चचेरे भाई ने नवंबर 2020 में बलात्कार किया था. वारदात के समय पीड़िता के परिवार के अन्य सदस्य काम से घर से बाहर गये हुए थे. इसके बाद बेटी में शारीरिक बदलाव देखने के बाद पीड़िता के माता-पिता ने 19 मार्च 2021 को मामले की सूचना पुलिस को दी.

जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 वर्षीय एक बलात्कार पीड़िता को उसकी 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है. पीड़िता की मां की वकील शारदा दुबे ने मंगलवार को बताया कि न्यायमूर्ति विशाल धगट ने चिकित्सा विशेषज्ञों को याचिकाकर्ता की 15 वर्षीय बेटी के गर्भ को मानक दिशा-निर्देशों के अनुसार अत्यंत सावधानीपूर्वक समाप्त करने के निर्देश दिये हैं.

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट हासिल करने के बाद नौ अप्रैल को इस मामले में यह अनुमति दी है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को केवल उच्च न्यायालय की अनुमति की बाद ही समाप्त किया जा सकता है.

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दुबे ने बताया कि पीड़ित लड़की के साथ उसके चचेरे भाई ने नवंबर 2020 में बलात्कार किया था. वारदात के समय पीड़िता के परिवार के अन्य सदस्य काम से घर से बाहर गये हुए थे. इसके बाद बेटी में शारीरिक बदलाव देखने के बाद पीड़िता के माता-पिता ने 19 मार्च 2021 को मामले की सूचना पुलिस को दी.

Last Updated : Apr 14, 2021, 9:57 AM IST
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