बेंगलुरू : लोकायुक्त के अधिकारी टेंडर के रिश्वत मामले में आरोपी भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा के खिलाफ एक और केस दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने कहा कि लोकायुक्त अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि मामले के मुख्य आरोपी मदल विरुपाक्षप्पा को जमानत मिल गई है, जबकि मामले के दूसरे आरोपी उनके बेटे प्रशथ मदल को जेल हो गई. लोकायुक्त पहले ही भाजपा विधायक को जमानत देने पर सवाल उठाते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं. अधिवक्ता संघ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर भाजपा विधायक की जमानत के मामले को पोस्ट करने पर चिंता जताई है.
एसोसिएशन ने सीजेआई से मांग की है कि सामान्य व्यक्ति और वीआईपी के लिए न्याय समान होना चाहिए. सूत्र बताते हैं कि लोकायुक्त ने राज्य और देश के अन्य हिस्सों में दावणगेरे जिले में भाजपा विधायक मदल विरुपाक्षप्पा की संपत्ति पर इनपुट इकट्ठा करना शुरू कर दिया है. सूत्रों ने पुष्टि की कि आय से अधिक संपत्ति के संबंध में सबूत मिलने के बाद अधिकारी उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराएंगे. सरकारी अधिकारी और भाजपा विधायक के पुत्र प्रशांत मदल को उनके कार्यालय में 40 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. बाद में, अधिकारियों ने उनके आवासों से आठ करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की. ऐसा आरोप था कि कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) के लिए कच्चे माल की खरीद के लिए निविदा के आवंटन के लिए प्रसाद रिश्वत प्राप्त कर रहा था. भाजपा विधायक केएसडीएल के अध्यक्ष थे.
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय गत मंगलवार को कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट (केएसडीएल) अनुबंध घोटाले में आरोपी भाजपा विधायक विरुपक्षप्पा को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली कर्नाटक लोकायुक्त की याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया. एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया. मुख्य न्यायाधीश ने वकील से जस्टिस एस. के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसको ले जाने के लिए कहा.
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, लोकायुक्त पुलिस ने भाजपा विधायक के बेटे प्रशांत मदल को गिरफ्तार किया था, जो बेंगलुरू जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य लेखा अधिकारी हैं. उन्हें कथित रूप से केएसडीएल कार्यालय में अपने पिता की ओर से 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. हाईकोर्ट ने विधायक की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दी है.
(आईएएनएस)