मुंबई : महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने सख्ती का फैसला लिया है. सरकार ने कहा है कि कल रात आठ बजे से एक मई तक लॉकडाउन रहेगा. राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर एसओपी भी जारी की है. लॉकडाउन गुरुवार रात आठ बजे से शुरू होगा.
राज्य में लॉकडाउन लागू के बाद शादियों में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमित दी जाएगी. महाविकास अघाडी सरकार ने सरकारी एवं प्राइवेट दफ्तरों को 15 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी है.
महाराष्ट्र में कोरोना
महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,27,827 हो गई. इसके अलावा 568 रोगियों की मौत हो गई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि राज्य में 18 अप्रैल को एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 68,631 मामले सामने आए थे. अधिकारी ने कहा कि 568 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 61,911 हो गई है.
उन्होंने कहा कि दिनभर में 54,985 लोगों के छुट्टी मिलने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 32,68,449 हो गई है.
अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 6,95,747 है.
मुंबई में संक्रमण के 7,654 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,01,713 हो गई है. इसके अलावा 62 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 12,508 तक पहुंच गई है.
जानें अन्य राज्यों ने क्या लगाई हैं पाबंदिया
गहलोत सरकार ने महीने भर की पाबंदी लगाई
राजस्थान के गृह विभाग ने कहा है कि कोरोना के हालात के मद्देनजर पूरे राज्य में 22 अप्रैल से 21 मई तक धारा 144 लागू की जाएगी. बता दें कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (Cr.P.C) की धारा 144 प्रशासन की ओर से शांति कायम करने की कोशिशों ते तहत लगाई जाती है. आमतौर पर देश के किसी भी भाग में सुरक्षा संबंधी खतरे या दंगे की आशंका होने पर धारा-144 लगाई जाती है. धारा 144 के प्रभावी होने की अवधि में उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते. संबंधित जिलाधिकारी इस संबंध में आदेश जारी करते हैं.
तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए तेलंगाना सरकार ने राज्य में 30 अप्रैल तक रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की. ये प्रतिबंध 20 अप्रैल से लागू होंगे. कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों, जांच प्रयोगशालाओं, दवा दुकानों को छोड़कर सभी कार्यालय, फर्म, दुकानें, प्रतिष्ठान, रेस्तरां आदि रात के आठ बजे बंद हो जाएंगे और मीडिया, ई-कॉमर्स डिलीवरी और पेट्रोल पंप जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट रहेगी.
सरकारी अधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने-जाने वाले लोगों को छोड़कर रात्रि नौ बजे से सभी लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू
कर्नाटक में 21 अप्रैल की रात 9 बजे से 4 मई की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.
ओडिशा में शनिवार-रविवार को सख्ती
कोरोना महामारी के तेज प्रसार के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने कहा है कि जनहित में शनिवार और रविवार को सभी शहरी इलाकों में पाबंदियां लगाई जाएंगी. प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप जेना के मुताबिक पाबंदियां 24 अप्रैल से प्रभावी होंगी.
मध्य प्रदेश में भी लगीं पाबंदियां
बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया. इन शहरों में अब 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा.
नई दिल्ली में रात 10 बजे के बाद सख्ती
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 19 अप्रैल रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो अगले सोमवार (26 अप्रैल) तक लागू रहेगा. दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली अपनी सीमा तक स्ट्रेच हो गई है, तनाव में है. हम स्वास्थ्य प्रणाली के पतन को रोकने के लिए कठोर उपाय करने होंगे.
उत्तर प्रदेश के हालात
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है. वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात आठ बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह सात बजे तक रहेगा. वहीं आज से रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
30 अप्रैल तक असम में पाबंदी
असम सरकार ने भी कोरोना महामारी को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनके मुताबिक केमिस्ट की दुकानों, मॉल्स की दुकानों, साप्ताहिक बाजारों को शाम 6 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए हैं.