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Chaman Bhati murder case: 10 साल बाद सपा नेता चमन भाटी की हत्या में कुख्यात रणदीप भाटी सहित चार को उम्रकैद, जानें कैसे हुई थी हत्या

10 साल बाद सपा नेता चमन भाटी हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट का फैसला आ गया. कोर्ट ने इस मामले में कुख्यात रणदीप भाटी और उसके गिरोह के 4 बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2013 में भाटी की हत्या बदमाशों ने घर में घुसकर कर दी थी. chaman bhati murder case, Notorious Randeep Bhati gets life imprisonment in Chaman Bhati murder case

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 30, 2023, 4:44 PM IST

Updated : Oct 30, 2023, 6:17 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः 2013 में समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी की घर में घुसकर हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुख्यात माफिया रणदीप भाटी राठौड़ी और उसके गैंग के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों जुगला, यतेंद्र उर्फ लाला और हरेंद्र को बरी कर दिया.

सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी रणदीप भाटी, कुलवीर, योगेश डाबरा और उमेश पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी दोषियों पर अलग-अलग 85,500 रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं, इसमें जेल में बिताई गई सजा को समायोजित किया जाएगा.

2013 में हुई थी हत्याः 24 अप्रैल 2013 को ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में घर में घुसकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमन भाटी की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में कुख्यात माफिया रणदीप भाटी रिठौडी सहित उसके गिरोह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. दादरी पुलिस ने हत्या के मामले में जिला न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. एडीजीसी शिल्पी भदोरिया ने बताया कि रणदीप भाटी सहित उसके गिरोह के चार आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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गनर गए छुट्टी पर तो कर दी थी हत्याः चमन भाटी प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते थे और उनकी जान को खतरा को देखते हुए सरकार ने उनको दो गनर उपलब्ध कराए थे. जिस दिन दोनों गानर छुट्टी पर थे उसी दिन हमलावरों ने मौका पाकर घर में घुसकर गोलियों की बौछार करते हुए उनकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रणदीप भाटी रिठौडी सहित उसके गिरोह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था.

आपसी रंजिश में हुई थी हत्याः चमन भाटी की गांव के ही अन्य लोगों से आपसी रंजिश चल रही थी. इसके चलते 2012 में चमन भाटी के साले चंचुला निवासी पंकज नागर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पंकज नागर चमन भाटी के ऑफिस पर ही बैठा था और चमन भाटी किसी काम से वहां से चले गए थे तभी हमलावर आए और उन्होंने चमन भाटी की हत्या करने के प्रयास से फायरिंग कर दी. इसमें उसके साले पंकज नागर की गोली लगने से मौत हो गई थी. उस मामले में चमन भाटी पैरवी कर रहे थे.

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नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः 2013 में समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी की घर में घुसकर हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुख्यात माफिया रणदीप भाटी राठौड़ी और उसके गैंग के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों जुगला, यतेंद्र उर्फ लाला और हरेंद्र को बरी कर दिया.

सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी रणदीप भाटी, कुलवीर, योगेश डाबरा और उमेश पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी दोषियों पर अलग-अलग 85,500 रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं, इसमें जेल में बिताई गई सजा को समायोजित किया जाएगा.

2013 में हुई थी हत्याः 24 अप्रैल 2013 को ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में घर में घुसकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमन भाटी की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में कुख्यात माफिया रणदीप भाटी रिठौडी सहित उसके गिरोह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. दादरी पुलिस ने हत्या के मामले में जिला न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. एडीजीसी शिल्पी भदोरिया ने बताया कि रणदीप भाटी सहित उसके गिरोह के चार आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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गनर गए छुट्टी पर तो कर दी थी हत्याः चमन भाटी प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते थे और उनकी जान को खतरा को देखते हुए सरकार ने उनको दो गनर उपलब्ध कराए थे. जिस दिन दोनों गानर छुट्टी पर थे उसी दिन हमलावरों ने मौका पाकर घर में घुसकर गोलियों की बौछार करते हुए उनकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रणदीप भाटी रिठौडी सहित उसके गिरोह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था.

आपसी रंजिश में हुई थी हत्याः चमन भाटी की गांव के ही अन्य लोगों से आपसी रंजिश चल रही थी. इसके चलते 2012 में चमन भाटी के साले चंचुला निवासी पंकज नागर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पंकज नागर चमन भाटी के ऑफिस पर ही बैठा था और चमन भाटी किसी काम से वहां से चले गए थे तभी हमलावर आए और उन्होंने चमन भाटी की हत्या करने के प्रयास से फायरिंग कर दी. इसमें उसके साले पंकज नागर की गोली लगने से मौत हो गई थी. उस मामले में चमन भाटी पैरवी कर रहे थे.

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Last Updated : Oct 30, 2023, 6:17 PM IST
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