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जांजगीर चांपा में हत्या के दोषी 25 लोगों को आजीवन कारावास की सजा - अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ में मर्डर के आरोप में दोषी करार दिए गए 25 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इन सभी लोगों पर पूर्व सरपंच की हत्या का आरोप था. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीन साल पुराने मामले में एक साथ इतने लोगों को आजीवन कारावास की सजा देकर नजीर पेश किया है.

convicted of murder in Janjgir Champa
जांजगीर चांपा में हत्या के दोषियों पर कार्रवाई
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Published : May 20, 2023, 8:54 PM IST

जांजगीर चांपा: जिले की एक अदालत ने 2020 में गांव के एक पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में तीन महिलाओं समेत 25 लोगों को दोषी करार दिया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक विशाल तिवारी ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने गुरुवार को फैसला सुनाया. शुक्रवार देर शाम आदेश की काॅपी मिली.

ये लोग पाए गए हत्या के दोषी: रामगोपाल साहू और 24 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप है. 12 जून, 2020 को पुरानी रंजिश और चुनाव से जुड़े झगड़े को लेकर लच्छनपुर गांव में पूर्व सरपंच तेरसराम यादव पर पत्थरों ईंटों और डंडों से हमला किया गया था. इस अटैक में तेरसराम यादव बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई थी शिकायत: इस मामले में पीड़िता के भाई की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 धारा 148, और अन्य प्रासंगिक अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था. अभियोजक ने कहा कि न्यायाधीश ने गुरुवार को सभी 25 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद सभी आरोपियों में हताशा है.

सोर्स: पीटीआई

जांजगीर चांपा: जिले की एक अदालत ने 2020 में गांव के एक पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में तीन महिलाओं समेत 25 लोगों को दोषी करार दिया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक विशाल तिवारी ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने गुरुवार को फैसला सुनाया. शुक्रवार देर शाम आदेश की काॅपी मिली.

ये लोग पाए गए हत्या के दोषी: रामगोपाल साहू और 24 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप है. 12 जून, 2020 को पुरानी रंजिश और चुनाव से जुड़े झगड़े को लेकर लच्छनपुर गांव में पूर्व सरपंच तेरसराम यादव पर पत्थरों ईंटों और डंडों से हमला किया गया था. इस अटैक में तेरसराम यादव बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई थी शिकायत: इस मामले में पीड़िता के भाई की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 धारा 148, और अन्य प्रासंगिक अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था. अभियोजक ने कहा कि न्यायाधीश ने गुरुवार को सभी 25 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद सभी आरोपियों में हताशा है.

सोर्स: पीटीआई

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