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नाबालिग बच्ची को आइटम कहना पड़ा भारी, कोर्ट ने सिखाया ये सबक

14 जुलाई 2015 को घटित एक वारदात में मुंबई की एक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सड़क के किनारे रोमियो को सबक देने की जरूरत है. मुंबई की अदालत ने लड़की को परेशान करने के लिए आदमी 1.5 साल के लिए जेल भेज दिया.

नाबालिग बच्ची को 'आइटम' कहना पड़ा भारी, कोर्ट ने सिखाया ये सबक
नाबालिग बच्ची को 'आइटम' कहना पड़ा भारी, कोर्ट ने सिखाया ये सबक
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Published : Oct 25, 2022, 8:00 AM IST

Updated : Oct 25, 2022, 8:38 AM IST

मुंबई: मुंबई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने हाल के एक आदेश में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के लिए एक व्यक्ति को 1.5 साल जेल की सजा सुनाई. सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक लड़की को 'आइटम' के रूप में संबोधित करना केवल उसे यौन इरादे से ऑब्जेक्टिफाई करना है. लड़की के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था कि 2015 में जब पीड़िता 16 साल की थी, तब वह उसे स्कूल जाने और आने के दौरान छेड़ता था.

14 जुलाई 2015 को, जब पीड़िता स्कूल से लौट रही थी, तो आरोपी ने उसे रोका और उससे पूछा कि क्या आइटम किधर जा रही हो? जब उसने उस आदमी से कहा कि उसे परेशान न करें, तो उसने उसे गाली देना शुरू कर दिया और उसके बाल खींच लिए. इसके बाद उसने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल कर मदद मांगी. पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी भाग चुके थे. उसने घर जाकर अपने पिता को सूचित किया जिसके बाद शहर के पश्चिमी उपनगर के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई.

पढ़ें: केरल राज्यपाल कार्यालय में चार टीवी चैनलों पर प्रतिबंध, राजनीतिक दलों ने जताया विरोध

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (यौन उत्पीड़न), धारा 354 (डी) (पीछा करना) 506 (आपराधिक धमकी), और धारा 504 (जानबूझकर अपमान) और बच्चों के संरक्षण के प्रासंगिक आरोपों और यौन अपराध अधिनियम मामला के तहत दर्ज किया गया था. अदालत ने आरोपी को अन्य आरोपों से बरी कर दिया लेकिन उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के आरोप में सबूत मिले.

अदालत ने कहा कि आरोपी ने लड़की को 'आइटम' शब्द का उपयोग करके उसे संबोधित किया, जो आमतौर पर लड़कों द्वारा अपमानजनक तरीके से लड़कियों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है क्योंकि यह उन्हें यौन तरीके से ऑब्जेक्ट करता है. यह स्पष्ट रूप से उसकी शील भंग करने के उसके इरादे का संकेत देता है. अदालत ने कहा इसलिए, मेरा स्पष्ट विचार है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में सक्षम है कि आरोपी ने पीड़ित को खास दिन, समय और स्थान पर अपमानित किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है.

अदालत ने कहा कि आरोपी पर नरमी नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि मामला सड़क पर एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न से जुड़ा है. अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है क्योंकि महिलाओं को उनके अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे सड़क किनारे रोमियो को सबक सिखाने की जरूरत है.

मुंबई: मुंबई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने हाल के एक आदेश में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के लिए एक व्यक्ति को 1.5 साल जेल की सजा सुनाई. सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक लड़की को 'आइटम' के रूप में संबोधित करना केवल उसे यौन इरादे से ऑब्जेक्टिफाई करना है. लड़की के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था कि 2015 में जब पीड़िता 16 साल की थी, तब वह उसे स्कूल जाने और आने के दौरान छेड़ता था.

14 जुलाई 2015 को, जब पीड़िता स्कूल से लौट रही थी, तो आरोपी ने उसे रोका और उससे पूछा कि क्या आइटम किधर जा रही हो? जब उसने उस आदमी से कहा कि उसे परेशान न करें, तो उसने उसे गाली देना शुरू कर दिया और उसके बाल खींच लिए. इसके बाद उसने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल कर मदद मांगी. पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी भाग चुके थे. उसने घर जाकर अपने पिता को सूचित किया जिसके बाद शहर के पश्चिमी उपनगर के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई.

पढ़ें: केरल राज्यपाल कार्यालय में चार टीवी चैनलों पर प्रतिबंध, राजनीतिक दलों ने जताया विरोध

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (यौन उत्पीड़न), धारा 354 (डी) (पीछा करना) 506 (आपराधिक धमकी), और धारा 504 (जानबूझकर अपमान) और बच्चों के संरक्षण के प्रासंगिक आरोपों और यौन अपराध अधिनियम मामला के तहत दर्ज किया गया था. अदालत ने आरोपी को अन्य आरोपों से बरी कर दिया लेकिन उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के आरोप में सबूत मिले.

अदालत ने कहा कि आरोपी ने लड़की को 'आइटम' शब्द का उपयोग करके उसे संबोधित किया, जो आमतौर पर लड़कों द्वारा अपमानजनक तरीके से लड़कियों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है क्योंकि यह उन्हें यौन तरीके से ऑब्जेक्ट करता है. यह स्पष्ट रूप से उसकी शील भंग करने के उसके इरादे का संकेत देता है. अदालत ने कहा इसलिए, मेरा स्पष्ट विचार है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में सक्षम है कि आरोपी ने पीड़ित को खास दिन, समय और स्थान पर अपमानित किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है.

अदालत ने कहा कि आरोपी पर नरमी नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि मामला सड़क पर एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न से जुड़ा है. अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है क्योंकि महिलाओं को उनके अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे सड़क किनारे रोमियो को सबक सिखाने की जरूरत है.

Last Updated : Oct 25, 2022, 8:38 AM IST
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