टोक्यो : जापान की सरकार ने बालिग (Adult) होने की उम्र में संशोधन किया है. अब जापानी बच्चे 18 साल की उम्र पूरा करते ही व्यस्क की कैटिगरी में आ जाएंगे. फिर वह अपने पैरेंट्स की सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे. मगर उन्हें शराब पीने, स्मोकिंग और गैंबलिंग के लिए 20 साल के होने का इंतजार करना होगा. 20 साल के होने पर ही नेशनल पेंशन प्लान (National Pension Plan) के लिए नाम दर्ज होगा.
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार 1867 के बाद पहली बार जापान के सिविल कोड में संशोधन किया गया है. 155 साल बाद किए गए इस संशोधन के बाद वहां बालिग होने की उम्र में 2 साल की कमी की गई है. पहले 20 की उम्र में व्यस्क माना जाता था, अब 18 साल की उम्र में बालिग होने का दर्जा मिल जाएगा. इस नए नियम के तहत जापान में महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ा दी गई है. कानूनी तौर पर 18 साल की युवती ही शादी की योग्य मानी जाएगी. पहले 16 साल की उम्र में लड़कियों को शादी की इजाजत थी. हालांकि लड़कों की शादी की उम्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वह 18 साल पूरा होने के बाद शादी के लायक माने जाएंगे.
18 साल में बालिग होने के फायदे
- जापानी युवा माता-पिता की सहमति के बिना सेल-फोन या क्रेडिट-कार्ड ले सकेंगे
- माता-पिता की सहमति के बिना लीज अपार्टमेंट या अन्य संपत्ति खरीद सकेंगे
- 10 साल के लिए वैध पासपोर्ट प्राप्त करने की इजाजत मिल जाएगी
- सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बनने के लिए नेशनल लाइसेंस हासिल करना आसान हो जाएगा
- परिवार न्यायालय में जेंडर चेंज के लिए आवेदन करने का हक हासिल होगा
- माता-पिता की सहमति के बिना शादी भी कर सकेंगे
बताया जा रहा है कि घटती आबादी के कारण जापानियों की औसत उम्र काफी तेजी से बढ़ रही है. सोशल वेलफेयर कॉस्ट के कारण देश के कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है. जापान की सरकार का मानना है कि बालिग (Adult) होने की कानूनी उम्र कम करने से 18 और 19 साल के बच्चों का उपयोग श्रमशक्ति के तौर पर किया जा सकेगा. इससे संस्थानों में कम हो रही मैनपावर को बैलेंस किया जा सकेगा. इससे जापान की स्थिर अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.
शुक्रवार को जापान के जुबेनाइल एक्ट भी संशोधन किया गया है. इसमें 18-19 साल के अपराधियों पर जुबेनाइल एक्ट के तहत ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी. संशोधन में 17 साल और उससे कम उम्र के किशोरों के लिए अलग प्रावधान किया गया है. नए नियम के मुताबिक, वहां के मीडिया को जुबेनाइल मामलों में आरोपी के बारे में जरूरी सूचना और पहचान जाहिर करने की अनुमति दी गई है.
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