मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से, 2016 में पुणे में हुई जमीन की खरीद और धन शोधन से जुड़े एक मामले के संबंध में सोमवार को यहां एक विशेष अदालत में पेश हुए और उन्हें 29 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई. मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने इस महीने खड़से को सम्मन भेजे थे, जिसके चलते आज वह पेश हुए. खड़से के वकीलों ने एक जमानत याचिका दायर की और उस पर सुनवाई होने तक अंतरिम जमानत का अनुरोध किया.
अदालत ने नेता को अंतरिम जमानत दे दी और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की. खड़से के अलावा उनकी पत्नी मन्दाकिनी और दामाद गिरीश चौधरी भी मामले में नामजद हैं.चौधरी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी का आरोप है कि चौधरी और खड़से ने पुणे के पास भोसारी में सरकारी जमीन 3.75 करोड़ रुपये में खरीदी थी जबकि उस भूखंड का वास्तविक मूल्य 31.01 करोड़ रुपये था.
अभियोजन पक्ष का कहना है कि खड़से ने जमीन की खरीद के समय राज्य के राजस्व मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया. यह विवाद सामने आने बाद खड़से ने राज्य मंत्रिमंडल से जून 2016 में इस्तीफा दे दिया था. वह पिछले साल अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राकांपा में शामिल हो गए थे.
(पीटीआई-भाषा)