प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल हिंदू पक्ष की अर्जी मंजूर कर ली है. सर्वे कराए जाने, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति तथा सर्वे की शर्तों को लेकर अदालत 18 दिसंबर को सुनवाई करेगी. श्री कृष्ण विराजमान और अन्य की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने दिया है.
अदालत का कहना था कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति से दोनों पक्षों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा. विपक्षी भी सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं और यदि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से वे सहमत नहीं हैं तो उस पर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं. अदालत का कहना था कि कोर्ट कमिश्नर विश्वसनीय साक्षी होते हैं और वाद के विचारण के समय उनको साक्ष्य के लिए बुलाया जा सकता है.
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#WATCH प्रयागराज: कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वेक्षण की मांग की थी। 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद… pic.twitter.com/0Lsj0xAcRR
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 14, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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कोर्ट ने विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें परिसर का सर्वे नहीं कराए जाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को नहीं माना कि सिविल सूट 2020 में दाखिल किया गया, जबकि सर्वे कराने की अर्जी उसके 3 साल बाद 2023 में दाखिल की गई.
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#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh | On Sri Krishna Janmabhoomi case, advocate Hari Shankar Jain, "This is the first step towards justice. It is the duty of both lawyers and the court to bring out the truth...The Muslim side doesn't want the truth to come out. They are opposing it… pic.twitter.com/G24U6FS5fH
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 14, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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अदालत का कहना था कि कोर्ट कमिश्नर की जांच के दौरान परिसर की सुचिता बनाए रखने और ढांचे को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचने का कड़ा आदेश पारित किया जा सकता है. हिंदू पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण विराजमान की है तथा इसे लेकर 12 अक्टूबर 1968 को हुआ समझौता अवैध है. इस समझौते को रद्द करने की मांग की गई थी. यह भी कहा गया कि कटरा केशव देव के मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से अदालती विवाद चल रहा है, जिसमें पूर्व में हिंदुओं के पक्ष में फैसला भी हो चुका है.
गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर मथुरा की अदालत में चल रहे सभी 18 मुकदमों को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है. इसमें वाद की पोषणीयता और परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी भी दाखिल की गई है. परिसर का सर्वे कराए जाने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अदालत ने अपना निर्णय 16 नवंबर को सुरक्षित कर लिया था. गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्व कराने की मांग मंज़ूर कर ली है. अब 18 दिसंबर को अदालत सर्वे कराने पर दोनों पक्षों को सुनेगी.
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है. जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी. 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी. कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं. यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इसमें ऐसी कलाकृतियां हैं, जो बताती हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था.
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