चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मारे गए गैंगस्टर जयपाल सिंह भुल्लर के पिता की तरफ से दायर एक याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी, जिसमें पंजाब सरकार को उनके बेटे के शव का दूसरा पोस्टमार्टम या तो यहां के पीजीआईएमआर या फिर दिल्ली के एम्स में कराने का आग्रह किया गया था.
अदालत ने एक अन्य याचिका खारिज कर दी जिसमें भुल्लर के शव को परास्तनातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) में संरक्षित रखने का आग्रह किया गया था. हाल में लुधियाना में दो पुलिसकर्मियों की हत्या में कथित तौर पर संलिप्त भुल्लर एवं एक अन्य गैंगस्टर जसप्रीत सिंह को नौ जून को कोलकाता में मुठभेड़ में मार गिराया गया था.
भुल्लर के परिवार ने अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है.
भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने वकील सिमरनजीत सिंह के माध्यम से दायर याचिका में पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि उनके बेटे का दूसरा पोस्टमार्टम या तो पीजीआईएमईआर, दिल्ली एम्स या किसी स्वतंत्र मेडिकल संस्थान में कराया जाए ताकि उसे पहुंचे जख्म की प्रकृति का पता चल सके.
पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त निरीक्षक भूपिदर सिंह ने आरोप लगाया कि गोली मारे जाने से पहले उनके बेटे का उत्पीड़न किया गया.
सिमरनजीत सिंह के मुताबिक याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि मुठभेड़ कोलकाता में हुई.
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वकील ने कहा कि पीजीआईएमईआर में शव को संरक्षित रखने की एक अन्य याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद वे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
(पीटीआई-भाषा)