ETV Bharat / bharat

Kerala News: पैसे चुराने के लिए की रिश्तेदारों की हत्या, कोट्टायम की अदालत ने सुनाई फांसी की सजा - हत्या के आरोप में मौत की सजा

केरल के कोट्टायम की एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को डबल मर्डर केस में फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में रखा है.

Accused sentenced to death
आरोपी को फांसी की सजा
author img

By

Published : Mar 24, 2023, 10:20 PM IST

कोट्टायम: केरल के कोट्टायम की एक सत्र अदालत ने पैसे चुराने के आरोप में अपनी चाची और उसके पति की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषी अरुण शशि ने 28 सितंबर, 2013 को अपनी चाची थंकम्मा (68) और उसके पति भास्करन नायर (71) की हत्या कर दी थी.

पुलिस ने इस मामले की जांच में पाया था कि वारदात के दिन दोषी अरुण दंपती के घर में घुस गया और उन पर हथौड़े से वार किया. इसके बाद उसने उनका दम घोंटकर हत्या कर दी. उसका मकसद दंपति के हाथ में रखे पैसों को चुराना था. अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य था, उसने ही उनकी नृशंस हत्या कर दी. अदालत ने आरोपी को हत्या, चोरी और सेंधमारी सहित गंभीर आपराधिक मामलों का दोषी पाया है.

गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में जहां कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य ही महत्वपूर्ण थे. हत्या के तुरंत बाद आरोपी को चोरी के एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. इस तरह हत्याकांड का खुलासा हुआ. इस बीच रिमांड के दौरान जमानत पर छूटा आरोपी चेन्नई भाग गया था. लेकिन उसे तीन साल बाद चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार किया और केरल पुलिस को सौंप दिया.

पढ़ें: Theyyam Performance: ढाई साल के मिहान ने बजाया ढोलक, सबने कहा- बहुत खूब

अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि यह फैसला संतोषजनक है. आरोपी अरुण शशि की बहन का पति बीमार है. इसलिए, अरुण ने अदालत को सूचित किया कि वह अपनी बहन के परिवार की देखभाल करने वाला अकेला व्यक्ति है, लेकिन अदालत ने इस पर विचार नहीं किया.

कोट्टायम: केरल के कोट्टायम की एक सत्र अदालत ने पैसे चुराने के आरोप में अपनी चाची और उसके पति की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषी अरुण शशि ने 28 सितंबर, 2013 को अपनी चाची थंकम्मा (68) और उसके पति भास्करन नायर (71) की हत्या कर दी थी.

पुलिस ने इस मामले की जांच में पाया था कि वारदात के दिन दोषी अरुण दंपती के घर में घुस गया और उन पर हथौड़े से वार किया. इसके बाद उसने उनका दम घोंटकर हत्या कर दी. उसका मकसद दंपति के हाथ में रखे पैसों को चुराना था. अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य था, उसने ही उनकी नृशंस हत्या कर दी. अदालत ने आरोपी को हत्या, चोरी और सेंधमारी सहित गंभीर आपराधिक मामलों का दोषी पाया है.

गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में जहां कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य ही महत्वपूर्ण थे. हत्या के तुरंत बाद आरोपी को चोरी के एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. इस तरह हत्याकांड का खुलासा हुआ. इस बीच रिमांड के दौरान जमानत पर छूटा आरोपी चेन्नई भाग गया था. लेकिन उसे तीन साल बाद चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार किया और केरल पुलिस को सौंप दिया.

पढ़ें: Theyyam Performance: ढाई साल के मिहान ने बजाया ढोलक, सबने कहा- बहुत खूब

अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि यह फैसला संतोषजनक है. आरोपी अरुण शशि की बहन का पति बीमार है. इसलिए, अरुण ने अदालत को सूचित किया कि वह अपनी बहन के परिवार की देखभाल करने वाला अकेला व्यक्ति है, लेकिन अदालत ने इस पर विचार नहीं किया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.