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केरल के मंत्री जलील को लोकायुक्त ने पद के दुरुपयोग का दोषी पाया

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Published : Apr 10, 2021, 8:46 AM IST

लोकायुक्त ने केरल के उच्च शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केटी जलील को सत्ता के दुरुपयोग, भाई-भतीजावाद और संविधान की शपथ के उल्लंघन का दोषी पाया है. लोकायुक्त ने कहा कि मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते, उन्हें हटाया जाए.

मंत्री केटी जलील
मंत्री केटी जलील

तिरुवनंतपुरम : केरल के लोकायुक्त ने शुक्रवार को कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के. टी. जलील ने जनप्रतिनिधि होने के अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाया. लोकायुक्त ने इस बाबत मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी और कहा कि जलील को मंत्री पद पर बने नहीं रहना चाहिए.

लोकायुक्त न्यायमूर्ति सीरियक जोसेफ और उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति हारून उल रशीद की खंडपीठ ने कहा कि मंत्री पर शक्ति का दुरुपयोग, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना और भाई भतीजावाद के आरोप सिद्ध होते हैं.

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मुस्लिम यूथ लीग ने दो नवंबर 2018 को आरोप लगाया था कि जलील के रिश्तेदार अदीब के. टी. को नियमों को ताक पर रखकर केरल राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम का महाप्रबंधक बनाया गया था. जब यह नियुक्ति हुई, तब अदीब एक निजी बैंक में प्रबंधक थे.

तिरुवनंतपुरम : केरल के लोकायुक्त ने शुक्रवार को कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के. टी. जलील ने जनप्रतिनिधि होने के अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाया. लोकायुक्त ने इस बाबत मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी और कहा कि जलील को मंत्री पद पर बने नहीं रहना चाहिए.

लोकायुक्त न्यायमूर्ति सीरियक जोसेफ और उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति हारून उल रशीद की खंडपीठ ने कहा कि मंत्री पर शक्ति का दुरुपयोग, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना और भाई भतीजावाद के आरोप सिद्ध होते हैं.

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मुस्लिम यूथ लीग ने दो नवंबर 2018 को आरोप लगाया था कि जलील के रिश्तेदार अदीब के. टी. को नियमों को ताक पर रखकर केरल राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम का महाप्रबंधक बनाया गया था. जब यह नियुक्ति हुई, तब अदीब एक निजी बैंक में प्रबंधक थे.

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