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वैक्सीन की दो डोज के बीच गैप मामले में केरल हाईकोर्ट ने केंद्र के रूख का किया समर्थन

केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court ) ने केंद्र सरकार के इस रुख को बरकरार रखा है कि कोविड वैक्सीन की दो खुराक के बीच 84 दिनों का अंतराल (84 days gap between two doses) होना चाहिए.

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Published : Dec 3, 2021, 2:57 PM IST

Kerala High Court file photo
केरल हाईकोर्ट फाइल फोटो

कोच्चि : कोविशील्ड की दो खुराक (Two Doses of Covishield) के बीच 84 दिनों के अंतराल को केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court ) ने बरकरार रखा है. टीकाकरण के बीज गैप को कम करने की छूट देने वाले एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया गया.

खंडपीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अपील (Appeal of the Union Health Secretary) पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया है. सिंगल-बेंच का आदेश कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर एक याचिका के मद्देनजर आया था, जिसमें पहली खुराक दिए जाने के चार सप्ताह दूसरी खुराक देने की अनुमति मांगी गई थी.

यहा मामला काइटेक्स गारमेंट कंपनी (Kitex Garment Company) के कर्मचारियों को दूसरी खुराक देने की अनुमति का था. सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि कोविन पोर्टल में कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक को संशोधित किया जाए ताकि इसे चार सप्ताह बाद लिया जा सके.

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कोविड वैक्सीन नीति के विपरीत एकल पीठ के फैसले को रद्द करने की मांग की थी कि पहली खुराक के 12 सप्ताह बाद दूसरी खुराक ली जानी चाहिए. एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि दूसरी खुराक 12 सप्ताह बाद ली जानी चाहिए लेकिन पढ़ाई और काम के लिए विदेश जाने वालों को दूसरी खुराक के दौरान छूट दी जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें- केरल हाईकोर्ट ने पूछा, कोविड के टीके को लेकर विभेद क्यों ?

केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि दूसरी खुराक का समय राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेषज्ञ समितियों और वैज्ञानिक साक्ष्य की सिफारिशों पर आधारित है. एकल पीठ के आदेश को रद्द करने की केंद्र सरकार की मांग से खंडपीठ सहमत हो गई.

कोच्चि : कोविशील्ड की दो खुराक (Two Doses of Covishield) के बीच 84 दिनों के अंतराल को केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court ) ने बरकरार रखा है. टीकाकरण के बीज गैप को कम करने की छूट देने वाले एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया गया.

खंडपीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अपील (Appeal of the Union Health Secretary) पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया है. सिंगल-बेंच का आदेश कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर एक याचिका के मद्देनजर आया था, जिसमें पहली खुराक दिए जाने के चार सप्ताह दूसरी खुराक देने की अनुमति मांगी गई थी.

यहा मामला काइटेक्स गारमेंट कंपनी (Kitex Garment Company) के कर्मचारियों को दूसरी खुराक देने की अनुमति का था. सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि कोविन पोर्टल में कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक को संशोधित किया जाए ताकि इसे चार सप्ताह बाद लिया जा सके.

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कोविड वैक्सीन नीति के विपरीत एकल पीठ के फैसले को रद्द करने की मांग की थी कि पहली खुराक के 12 सप्ताह बाद दूसरी खुराक ली जानी चाहिए. एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि दूसरी खुराक 12 सप्ताह बाद ली जानी चाहिए लेकिन पढ़ाई और काम के लिए विदेश जाने वालों को दूसरी खुराक के दौरान छूट दी जानी चाहिए.

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केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि दूसरी खुराक का समय राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेषज्ञ समितियों और वैज्ञानिक साक्ष्य की सिफारिशों पर आधारित है. एकल पीठ के आदेश को रद्द करने की केंद्र सरकार की मांग से खंडपीठ सहमत हो गई.

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