एर्नाकुलम : हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लैब मालिकों की मांग को भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने ने लैब मालिकों की याचिका को जिसमें जांच की जर 1750 रुपये करने की मांग थी, उसे खारिज कर दिया.
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि केरल में निजी लैब आरटी-पीसीआर परीक्षणों के लिए उंची राशि वसूल रहे हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया अन्य राज्य परीक्षण के लिए अधिकतम 500 रुपये का शुल्क ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कह केवल 10 निजी प्रयोगशालाओं ने सरकारी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है.
घर पर आरटी-पीसीआर परीक्षण करने के लिए एक मोबाइल प्रणाली शुरू की जाएगी. अदालत ने यह भी कहा कि प्रयोगशालाएं एकल आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए केवल 135-240 रुपये खर्च करेंगी.