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केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के एडीजीपी को पेश होने का दिया आदेश, कानूनी टीम पर फैसला कल

केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा को सुनिश्चित करते हुए आदेश दिए हैं कि सबरीमाला विश्राम क्षेत्रों और कतार परिसर में सफाई होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि अगर भीड़ बढ़ती है, तो उचित शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए. Kerala High Court, Sabarimala Temple

Kerala High Court
केरल हाई कोर्ट
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 11, 2023, 6:13 PM IST

एरानाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला विश्राम क्षेत्रों और कतार परिसर में सफाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया. अदालत ने यह भी कहा कि यदि भीड़ बढ़ती है, तो बाकी क्षेत्रों को उचित शौचालय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए और कतार परिसर और विश्राम केंद्रों को भोजन के साथ उचित रूप से तैयार किया जाना चाहिए.

हाल के दिनों में सबरीमाला का दौरा करने वाले दो वकीलों ने सीधे अदालत को बताया था कि क्यू कॉम्प्लेक्स और विश्राम केंद्रों में पीने का पानी या चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं. हालांकि कोर्ट ने आज वकीलों की टीम को सबरीमाला भेजने पर अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन मौखिक रूप से यह स्पष्ट किया गया कि मामला विचाराधीन है.

हालांकि उच्च न्यायालय ने क्यू कॉम्प्लेक्स और विश्राम क्षेत्रों का दौरा करने और उनका निरीक्षण करने, उपलब्ध सुविधाओं और भक्तों के सामने आने वाली कठिनाइयों का आकलन करने के लिए एक कानूनी टीम नियुक्त करने पर विचार किया था, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था. कोर्ट ने कहा कि सबरीमाला की सुरक्षा के प्रभारी एडीजीपी लाइव फुटेज सहित वर्तमान भीड़ को समझाने के लिए कल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे.

कोर्ट ने आगे कहा कि पिछले साल हमें दर्शन के लिए इस तरह लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा. केरल हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि 5,000 से 10,000 श्रद्धालु बिना स्पॉट बुकिंग और वर्चुअल कतार के दर्शन कर रहे हैं. हालांकि, वन विभाग और पुलिस ने अदालत को बताया कि जिन अवैध सड़कों के कारण ऐसा हुआ, उनका पता लगा लिया गया और उन्हें बंद कर दिया गया.

देवस्वओम बोर्ड ने कोर्ट में यह भी कहा है कि सरकार ने दर्शन का समय एक घंटा बढ़ा दिया है क्योंकि भीड़ नियंत्रण में है. यह दोहराते हुए कि भक्तों को सुविधाजनक दर्शन मिलना चाहिए, उच्च न्यायालय ने मामले को आगे के विचार के लिए कल दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया.

एरानाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला विश्राम क्षेत्रों और कतार परिसर में सफाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया. अदालत ने यह भी कहा कि यदि भीड़ बढ़ती है, तो बाकी क्षेत्रों को उचित शौचालय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए और कतार परिसर और विश्राम केंद्रों को भोजन के साथ उचित रूप से तैयार किया जाना चाहिए.

हाल के दिनों में सबरीमाला का दौरा करने वाले दो वकीलों ने सीधे अदालत को बताया था कि क्यू कॉम्प्लेक्स और विश्राम केंद्रों में पीने का पानी या चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं. हालांकि कोर्ट ने आज वकीलों की टीम को सबरीमाला भेजने पर अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन मौखिक रूप से यह स्पष्ट किया गया कि मामला विचाराधीन है.

हालांकि उच्च न्यायालय ने क्यू कॉम्प्लेक्स और विश्राम क्षेत्रों का दौरा करने और उनका निरीक्षण करने, उपलब्ध सुविधाओं और भक्तों के सामने आने वाली कठिनाइयों का आकलन करने के लिए एक कानूनी टीम नियुक्त करने पर विचार किया था, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था. कोर्ट ने कहा कि सबरीमाला की सुरक्षा के प्रभारी एडीजीपी लाइव फुटेज सहित वर्तमान भीड़ को समझाने के लिए कल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे.

कोर्ट ने आगे कहा कि पिछले साल हमें दर्शन के लिए इस तरह लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा. केरल हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि 5,000 से 10,000 श्रद्धालु बिना स्पॉट बुकिंग और वर्चुअल कतार के दर्शन कर रहे हैं. हालांकि, वन विभाग और पुलिस ने अदालत को बताया कि जिन अवैध सड़कों के कारण ऐसा हुआ, उनका पता लगा लिया गया और उन्हें बंद कर दिया गया.

देवस्वओम बोर्ड ने कोर्ट में यह भी कहा है कि सरकार ने दर्शन का समय एक घंटा बढ़ा दिया है क्योंकि भीड़ नियंत्रण में है. यह दोहराते हुए कि भक्तों को सुविधाजनक दर्शन मिलना चाहिए, उच्च न्यायालय ने मामले को आगे के विचार के लिए कल दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया.

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