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केरल हाई कोर्ट ने महिला पत्रकार से दुर्व्यवहार मामले में बीजेपी नेता सुरेश गोपी को दी अग्रिम जमानत

Kerala High Court, BJP Leader Gets Bail, अभिनेता से भारतीय जनता पार्टी के नेता बने सुरेश गोपी को केरल उच्च न्यायालय ने एक महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. सुरेश गोपी ने तर्क दिया कि उनके ऊपर मुकदमा प्रतिशोध के रूप में दायर किया गया था.

Kerala High Court
केरल हाई कोर्ट
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 8, 2024, 4:37 PM IST

एर्नाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने कोझिकोड में एक महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार के मामले में अभिनेता से भारतीय जनता पार्टी के नेता बने सुरेश गोपी को अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने सुरेश गोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए हस्तक्षेप किया. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

सरकार का रुख था कि फिलहाल गिरफ्तारी जरूरी नहीं है. सुरेश गोपी ने इस आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया कि मामले में कोई जमानत धारा नहीं लगाई गई थी. याचिका में सुरेश गोपी का तर्क था कि यह मामला करुवन्नूर सहकारी बैंक धोखाधड़ी के संबंध में एक विरोध रैली आयोजित करने के प्रतिशोध के रूप में दायर किया गया था.

साथ ही सुरेश गोपी ने याचिका में कहा था कि इस केस के पीछे का मकसद उनके खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाना था. प्रथम दृष्टया जमानतीय धारा 354(1) ए4 लगाई गई. बाद में गैर जमानती धारा 354 जोड़ी गई. याचिका में सुरेश गोपी ने मांग की है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नादाकावु पुलिस ने 28 अक्टूबर को एक महिला पत्रकार की शिकायत पर सुरेश गोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने महिला का अपमान किया है.

एर्नाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने कोझिकोड में एक महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार के मामले में अभिनेता से भारतीय जनता पार्टी के नेता बने सुरेश गोपी को अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने सुरेश गोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए हस्तक्षेप किया. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

सरकार का रुख था कि फिलहाल गिरफ्तारी जरूरी नहीं है. सुरेश गोपी ने इस आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया कि मामले में कोई जमानत धारा नहीं लगाई गई थी. याचिका में सुरेश गोपी का तर्क था कि यह मामला करुवन्नूर सहकारी बैंक धोखाधड़ी के संबंध में एक विरोध रैली आयोजित करने के प्रतिशोध के रूप में दायर किया गया था.

साथ ही सुरेश गोपी ने याचिका में कहा था कि इस केस के पीछे का मकसद उनके खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाना था. प्रथम दृष्टया जमानतीय धारा 354(1) ए4 लगाई गई. बाद में गैर जमानती धारा 354 जोड़ी गई. याचिका में सुरेश गोपी ने मांग की है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नादाकावु पुलिस ने 28 अक्टूबर को एक महिला पत्रकार की शिकायत पर सुरेश गोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने महिला का अपमान किया है.

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