एर्नाकुलम : केरल हाई कोर्ट ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 इलाज की कीमत को युक्तिसंगत बनाने के उपायों पर चर्चा करने के दौरान केरल सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए कीमत तय करने के नवीनतम आदेश की सराहना की.
कोर्ट ने कहा कि सरकार के आदेश ने इस संबंध में कोर्ट के बोझ को काफी हद तक कम कर दिया. कोर्ट को सुनवाई में राज्य के अटॉर्नी जनरल ने सूचित किया कि अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं-मान्यता प्राप्त अस्पतालों (एनएबीएच अस्पतालों) और गैर-एनएबीएच अस्पताल के सामान्य वार्डों के प्रतिदिन की कीमत क्रमश: 2910 और 2645 रुपये तय की जाएगी.
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इसमें ऑक्सीजन, चिकित्सा और ड्रग्स आदि शामिल होंगे और सीटी , एचआरटीसी आदि को बाहर रखा जाएगा. साथ ही कहा गया कि पीपीई किट, दवाओं और इस तरह के अन्य टेस्ट के मूल्य को अधिकतम खुदरा मूल्य या किसी अन्य अधिसूचना या आदेश के रूप में नियंत्रित किया जाएगा जब प्रकाशित किया जाए.