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लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

केरल उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसमें लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 (एलडीएआर) और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम कानून (पीएएसए) लाने समेत लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती दी गई थी.

केरल उच्च न्यायालय
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Published : Jun 17, 2021, 2:22 PM IST

तिरुवनंतपुरम : केरल उच्च न्यायालय ने वह जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसमें लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 (एलडीएआर) और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम कानून (पीएएसए) लाने समेत लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती दी गई थी.

अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुधार के कथित कदम अभी मसौदा के चरण में हैं. इससे पहले उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.

पढ़ें : केरल सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- केंद्र की टीकाकरण नीति काला बाजारी को बढ़ावा दे रही

जनहित याचिका दायर करने वाले कांग्रेस नेता के पी नौशाद अली ने आरोप लगाया था कि पीएएसए प्रशासन को सार्वजनिक रूप से कारण बताए बिना किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक हिरासत में रखने की शक्तियां देता है.

तिरुवनंतपुरम : केरल उच्च न्यायालय ने वह जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसमें लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 (एलडीएआर) और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम कानून (पीएएसए) लाने समेत लक्षद्वीप प्रशासन के सुधार संबंधी कदमों को चुनौती दी गई थी.

अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुधार के कथित कदम अभी मसौदा के चरण में हैं. इससे पहले उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.

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जनहित याचिका दायर करने वाले कांग्रेस नेता के पी नौशाद अली ने आरोप लगाया था कि पीएएसए प्रशासन को सार्वजनिक रूप से कारण बताए बिना किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक हिरासत में रखने की शक्तियां देता है.

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