एर्नाकुलम : तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर राजनयिक सामान के माध्यम से सोने की तस्करी के मामले में सीमा शुल्क ने आरोपी पर भारी जुर्माना लगाया. कोच्चि सीमा शुल्क निवारक प्रभाग के आयुक्त ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. स्वप्ना सुरेश, पीएस सरित, संदीप नायर और केटी रमीज को 6-6 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा.
इसके अलावा यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व महावाणिज्यदूत जमाल हुसैन अलजाबी और पूर्व एडमिन अताशे राशिद खामिस अल अशमेई को भी 6-6 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा. इसी मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिव शंकर को 50 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.
तिरुवनंतपुरम सोना तस्करी मामले में 44 आरोपियों पर कुल 66.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. कैपिटन एजेंसियों को 4 करोड़ रुपये, फैसल फरीद, पी. मुहम्मद शफी, ई सीतालवी और टीएम सामजू को 2.5-2.5 करोड़ रुपये और स्वप्ना के पति एस जयशंकर और राबिन शमीद को 2-2 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा.
एएम जलाल, पीटी अब्दु, टीएम मोहम्मद अनवर, पीटी अहमदकुट्टी और मोहम्मद मंसूर पर 1.5 करोड़ रुपये और मोहम्मद शमीम पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. अन्य आरोपियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरोपी निवारक आयुक्त के आदेश के खिलाफ सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है.
ट्रिब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है. आरोपी पर यह जुर्माना 30.245 किलोग्राम मूल्य के तस्करी के सोने की जब्ती के मामले में सीमा शुल्क प्रक्रिया के तहत लगाया गया है. तिरुवनंतपुरम सोना तस्करी मामला कोच्चि की अदालत में विचाराधीन है, जो आर्थिक अपराधों से निपटती है.