कन्नूर: केरल में एक मृत व्यक्ति पर कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया है, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया गया कि व्यक्ति पर रैश ड्राइविंग करने के लिए जुर्माना लगाया है लेकिन उसकी बीते 8 मार्च को ही मृत्यु हो चुकी है. व्यक्ति का नाम ओ भास्करन था, जो कन्नूर के रहने वाले थे.
दरअसल, भास्करन एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे जिसमें उनकी गाड़ी एक बाड़रहित नहर में गिर गई थी. इसके चलते उन्हें काफी चोटें आई थी और 8 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई थी. कोर्ट में दायर चार्जशीट के मुताबिक भास्करन पर आईपीसी की धारा 279 के तहत यातायात नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर कोर्ट ने भास्करन को जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
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भास्करन के परिवारवालों को इस बारे में तब खबर लगी, जब उन्हें कोर्ट का नोटिस मिला. परिवार के सदस्यों ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश से उन्हें काफी दुख पहुंचा है. परिवारवालों ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर में भास्करन की मौत को अप्राकृतिक बताया गया है. इसी सिलसिले में उन्होंने डीजीपी और मुख्यमंत्री को शिकायत भी सौंपी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस इस मामले बिना किसी जांच के बंद करना चाहती है.
मामला तूल पकड़ने पर पीडब्लूडी ने नहर में किसी अन्य हादसे की संभावना को कम करने के लिए बाड़ लगा दी है. वहीं इस आदेश के खिलाफ कई जगहों पर लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है.