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हादसे में मौत के तीन महीने बाद व्यक्ति पर लगा यातायात नियम उल्लंघन का जुर्माना - dead person fined kerala

केरल में एक व्यक्ति की मौत के तीन महीने बाद उसपर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है. मामले में कोर्ट ने उसे जुर्माना भरने के लिए नोटिस भी भेजा है, जिससे उसके परिवार के सदस्य सकते में हैं.

dead person fined violating traffic kerala
मृत व्यक्ति यातायात नियम उल्लंघन लगा जुर्माना केरल
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Published : Jun 30, 2022, 8:58 PM IST

कन्नूर: केरल में एक मृत व्यक्ति पर कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया है, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया गया कि व्यक्ति पर रैश ड्राइविंग करने के लिए जुर्माना लगाया है लेकिन उसकी बीते 8 मार्च को ही मृत्यु हो चुकी है. व्यक्ति का नाम ओ भास्करन था, जो कन्नूर के रहने वाले थे.

दरअसल, भास्करन एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे जिसमें उनकी गाड़ी एक बाड़रहित नहर में गिर गई थी. इसके चलते उन्हें काफी चोटें आई थी और 8 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई थी. कोर्ट में दायर चार्जशीट के मुताबिक भास्करन पर आईपीसी की धारा 279 के तहत यातायात नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर कोर्ट ने भास्करन को जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें-...जब ओडिशा के शिक्षा मंत्री और एक विधायक ने किया ट्रैफिक नियम का उल्लंघन

भास्करन के परिवारवालों को इस बारे में तब खबर लगी, जब उन्हें कोर्ट का नोटिस मिला. परिवार के सदस्यों ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश से उन्हें काफी दुख पहुंचा है. परिवारवालों ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर में भास्करन की मौत को अप्राकृतिक बताया गया है. इसी सिलसिले में उन्होंने डीजीपी और मुख्यमंत्री को शिकायत भी सौंपी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस इस मामले बिना किसी जांच के बंद करना चाहती है.

मामला तूल पकड़ने पर पीडब्लूडी ने नहर में किसी अन्य हादसे की संभावना को कम करने के लिए बाड़ लगा दी है. वहीं इस आदेश के खिलाफ कई जगहों पर लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है.

कन्नूर: केरल में एक मृत व्यक्ति पर कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया है, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया गया कि व्यक्ति पर रैश ड्राइविंग करने के लिए जुर्माना लगाया है लेकिन उसकी बीते 8 मार्च को ही मृत्यु हो चुकी है. व्यक्ति का नाम ओ भास्करन था, जो कन्नूर के रहने वाले थे.

दरअसल, भास्करन एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे जिसमें उनकी गाड़ी एक बाड़रहित नहर में गिर गई थी. इसके चलते उन्हें काफी चोटें आई थी और 8 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई थी. कोर्ट में दायर चार्जशीट के मुताबिक भास्करन पर आईपीसी की धारा 279 के तहत यातायात नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर कोर्ट ने भास्करन को जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

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भास्करन के परिवारवालों को इस बारे में तब खबर लगी, जब उन्हें कोर्ट का नोटिस मिला. परिवार के सदस्यों ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश से उन्हें काफी दुख पहुंचा है. परिवारवालों ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर में भास्करन की मौत को अप्राकृतिक बताया गया है. इसी सिलसिले में उन्होंने डीजीपी और मुख्यमंत्री को शिकायत भी सौंपी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस इस मामले बिना किसी जांच के बंद करना चाहती है.

मामला तूल पकड़ने पर पीडब्लूडी ने नहर में किसी अन्य हादसे की संभावना को कम करने के लिए बाड़ लगा दी है. वहीं इस आदेश के खिलाफ कई जगहों पर लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है.

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