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मनी लॉन्ड्रिंग केस में CPIM नेता के बेटे को सशर्त जमानत - बिनीश

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के माकपा नेता, पूर्व गृह मंत्री कोडियेरी बालकृष्णन के बेटे बिनेश कोडियारी को सशर्त जमानत दे दी.

मनी लॉन्ड्रिंग केस
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Published : Oct 29, 2021, 2:04 AM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीपीआई (एम) नेता, पूर्व गृह मंत्री कोडियारी बालकृष्णन के बेटे बिनेश कोडियारी (Bineesh Kodiyeri) को जमानत दे दी. जस्टिस एमजी उमा की सिंगल बेंच ने यह आदेश सुनाया.

बिनेश कोडियारी को 29 अक्टूबर, 2020 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. विशेष अदालत ने 22 फरवरी, 2021 को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.

ईडी ने कहा था कि बिनेश मुख्य आरोपी मोहम्मद अनूप और अपराध में शामिल अन्य लोगों के ड्रग कारोबार के वित्तपोषण में शामिल है. ईडी ने कहा था कि मामले में आरोपी नंबर 4 के रूप में आरोपित बिनीश की अपराध में 'सक्रिय मिलीभगत' थी.

पढ़ें- दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, कमल हासन की पार्टी से जुड़ा है मामला

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीपीआई (एम) नेता, पूर्व गृह मंत्री कोडियारी बालकृष्णन के बेटे बिनेश कोडियारी (Bineesh Kodiyeri) को जमानत दे दी. जस्टिस एमजी उमा की सिंगल बेंच ने यह आदेश सुनाया.

बिनेश कोडियारी को 29 अक्टूबर, 2020 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. विशेष अदालत ने 22 फरवरी, 2021 को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.

ईडी ने कहा था कि बिनेश मुख्य आरोपी मोहम्मद अनूप और अपराध में शामिल अन्य लोगों के ड्रग कारोबार के वित्तपोषण में शामिल है. ईडी ने कहा था कि मामले में आरोपी नंबर 4 के रूप में आरोपित बिनीश की अपराध में 'सक्रिय मिलीभगत' थी.

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