ETV Bharat / bharat

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन जुआ-सट्टेबाजी पर लगाया बैन - Legislature session

सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टैबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है. कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 (संशोधन) के प्रस्ताव को गृह मंत्री आरुगा ज्ञानेंद्र ने पेश किया, जिसे संसद में पारित कर दिया.

कर्नाटक सरकार
कर्नाटक सरकार
author img

By

Published : Sep 17, 2021, 10:23 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार (Karnataka govt) ने राज्य में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर रोक लगा दी है. यहां चल रहे विधानसभा सत्र (Legislature session) में कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 को संशोधित कर ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को पारित कर दिया गया.

हालांकि, पैसे लगाने और सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन गेमिंग को एक आपराधिक गतिविधि माना जाता है, जिसमें तीन साल तक की कैद या एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टैबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है. कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 (संशोधन) के प्रस्ताव को गृह मंत्री आरुगा ज्ञानेंद्र ने पेश किया, जिसे संसद में पारित कर दिया गया.

हालांकि, सरकार ने अभी लॉटरी और हार्स रेसिंग पर रोक नहीं लगाई है.

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार (Karnataka govt) ने राज्य में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर रोक लगा दी है. यहां चल रहे विधानसभा सत्र (Legislature session) में कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 को संशोधित कर ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को पारित कर दिया गया.

हालांकि, पैसे लगाने और सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन गेमिंग को एक आपराधिक गतिविधि माना जाता है, जिसमें तीन साल तक की कैद या एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टैबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है. कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 (संशोधन) के प्रस्ताव को गृह मंत्री आरुगा ज्ञानेंद्र ने पेश किया, जिसे संसद में पारित कर दिया गया.

हालांकि, सरकार ने अभी लॉटरी और हार्स रेसिंग पर रोक नहीं लगाई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.