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कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्कूलों में हिजाब, भगवा गमछे पर प्रतिबंध लगाया - हिजाब विवाद

पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुर्का और हिजाब पहनकर आई हुई अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिए जाने से शैक्षणिक संस्थानों में तनाव के बीच यह आदेश आया है.

कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला
कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला
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Published : Feb 18, 2022, 9:40 AM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार (karnataka govt) ने गुरुवार को आदेश दिया कि राज्य के मौलाना आजाद मॉडल इंगलिश मीडियम (Maulana Azad Model English Medium Schools) के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भगवा गमछे, हिजाब नहीं पहनना चाहिए या कोई धार्मिक झंडा नहीं रखना चाहिए. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर मणिवन्नन पी (Major Manivannan P, Secretary, Haj and Waqf Dept) द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक सभी छात्रों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, गमछे हिजाब पहनने से रोक दिया है.

आदेश में कहा गया, उच्च न्यायालय का आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, मौलाना आजाद आदर्श अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर लागू है. इस पृष्ठभूमि में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और कॉलेजों और मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब पहनना या किसी अन्य धार्मिक झंडे को रखना प्रतिबंधित है.

पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुर्का और हिजाब पहनकर आई हुई अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिए जाने से शैक्षणिक संस्थानों में तनाव के बीच यह आदेश आया है.

पढ़ें: हिजाब विवाद के बीच मुस्लिम परिवार ने स्कूल को दान की ढाई एकड़ जमीन

इस बीच, शिवमोगा जिला प्राधिकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इन लोगों ने मुस्लिम लड़कियों को पीयू कॉलेज परिसर में बुर्का नहीं पहनने देने के लिए जिला मुख्यालय कस्बे में पीयू कॉलेज अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था.

पीटीआई-भाषा

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार (karnataka govt) ने गुरुवार को आदेश दिया कि राज्य के मौलाना आजाद मॉडल इंगलिश मीडियम (Maulana Azad Model English Medium Schools) के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भगवा गमछे, हिजाब नहीं पहनना चाहिए या कोई धार्मिक झंडा नहीं रखना चाहिए. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर मणिवन्नन पी (Major Manivannan P, Secretary, Haj and Waqf Dept) द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक सभी छात्रों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, गमछे हिजाब पहनने से रोक दिया है.

आदेश में कहा गया, उच्च न्यायालय का आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, मौलाना आजाद आदर्श अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर लागू है. इस पृष्ठभूमि में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और कॉलेजों और मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब पहनना या किसी अन्य धार्मिक झंडे को रखना प्रतिबंधित है.

पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुर्का और हिजाब पहनकर आई हुई अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिए जाने से शैक्षणिक संस्थानों में तनाव के बीच यह आदेश आया है.

पढ़ें: हिजाब विवाद के बीच मुस्लिम परिवार ने स्कूल को दान की ढाई एकड़ जमीन

इस बीच, शिवमोगा जिला प्राधिकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इन लोगों ने मुस्लिम लड़कियों को पीयू कॉलेज परिसर में बुर्का नहीं पहनने देने के लिए जिला मुख्यालय कस्बे में पीयू कॉलेज अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था.

पीटीआई-भाषा

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