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कर्नाटक हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की दी अनुमति

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखते हुए हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

karnataka high court
कर्नाटक हाई कोर्ट
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Published : Aug 31, 2022, 7:03 AM IST

Updated : Aug 31, 2022, 10:07 AM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट (karnataka high court) ने हुबली के ईदगाह (Hubballi Eidgah) मैदान में गणेश उत्सव (ganesh puja) की पूजा करने की अनुमति दे दी है. धारवाड़ नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी पूजा की अनुमति दी है. हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने गणेश चतुर्थी को अनुमति देने के अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि संपत्ति प्रतिवादी की है और इसका उपयोग नियमित गतिविधियों को करने के लिए किया जा रहा है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस मामले की सुनवाई हुई थी. जिसमें शीर्ष अदालत ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने से इंकार करते हुए मामले को लेकर हाई कोर्ट के पास भेज दिया था.

राज्य सरकार ने दी थी पूजा की इजाजत
इस मामले को लेकर सबसे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने सरकार को पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर विचार करने कहा था. इसके बाद राज्य सरकार ने 31 अगस्त-1 सितंबर को पूजा की इजाजत दे दी थी. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जगह को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा था कि वहां सालों से ईद की नमाज हो रही है.

कर्नाटक वक्फ बोर्ड पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट
हालांकि कर्नाटक सरकार ने मैदान पर वक्फ बोर्ड के दावे को विवादित बताया है और कहा कि सरकार को वहां पूजा की इजाजत देने पर विचार करने से रोका नहीं जा सकता है. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. वक्फ बोर्ड ने कहा कि मैदान पर 1964 से नमाज हो रही है. वहां पूजा करने से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला - बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में नहीं होगी गणेश पूजा

बुधवार को होनी है गणेश चतुर्थी की पूजा
कर्नाटक वक्फ बोर्ड (Karnataka Waqf Board) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने बेंगलुरु के चमाराजपेट में ईदगाह भूमि के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हुए कहा था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय 2.5 एकड़ जमीन के स्वामित्व पर फैसला करेगा. हुबली के ईदगाह पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है. बता दें कि, बुधवार 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) की पूजा होनी है.

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट (karnataka high court) ने हुबली के ईदगाह (Hubballi Eidgah) मैदान में गणेश उत्सव (ganesh puja) की पूजा करने की अनुमति दे दी है. धारवाड़ नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी पूजा की अनुमति दी है. हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने गणेश चतुर्थी को अनुमति देने के अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि संपत्ति प्रतिवादी की है और इसका उपयोग नियमित गतिविधियों को करने के लिए किया जा रहा है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस मामले की सुनवाई हुई थी. जिसमें शीर्ष अदालत ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने से इंकार करते हुए मामले को लेकर हाई कोर्ट के पास भेज दिया था.

राज्य सरकार ने दी थी पूजा की इजाजत
इस मामले को लेकर सबसे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने सरकार को पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर विचार करने कहा था. इसके बाद राज्य सरकार ने 31 अगस्त-1 सितंबर को पूजा की इजाजत दे दी थी. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जगह को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा था कि वहां सालों से ईद की नमाज हो रही है.

कर्नाटक वक्फ बोर्ड पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट
हालांकि कर्नाटक सरकार ने मैदान पर वक्फ बोर्ड के दावे को विवादित बताया है और कहा कि सरकार को वहां पूजा की इजाजत देने पर विचार करने से रोका नहीं जा सकता है. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. वक्फ बोर्ड ने कहा कि मैदान पर 1964 से नमाज हो रही है. वहां पूजा करने से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला - बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में नहीं होगी गणेश पूजा

बुधवार को होनी है गणेश चतुर्थी की पूजा
कर्नाटक वक्फ बोर्ड (Karnataka Waqf Board) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने बेंगलुरु के चमाराजपेट में ईदगाह भूमि के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हुए कहा था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय 2.5 एकड़ जमीन के स्वामित्व पर फैसला करेगा. हुबली के ईदगाह पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है. बता दें कि, बुधवार 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) की पूजा होनी है.

Last Updated : Aug 31, 2022, 10:07 AM IST
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