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कर्नाटक सीडी कांड : कल की सुनवाई के लिए जारी किया गया नोटिस - कल की सुनवाई के लिए दिया गया नोटिस

एसआईटी अधिकारियों ने सीडी में शामिल महिला को समन जारी किया है, जिसने न्यायाधीश के समक्ष एक बयान दिया है. एसीपी ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज कराया है.

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Published : Mar 30, 2021, 10:53 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाले सीडी कांड में जांचकर्ताओं ने जांच पूरी कर ली है. एसआईटी अधिकारियों ने सीडी में शामिल महिला को समन जारी किया है. इसके अलावा जिन जांचकर्ताओं ने जांच पूरी की है उन्हें भी कल कोर्ट के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया गया है.

युवती के अधिवक्ता जगदीश ने अदुगोदी टेक्निकल सेल में बात की है और कहा कि महिला ने अदालत में बयान दिया है. अधिकारियों को युवती का वॉयस सैंपल मिलेगा और वे उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते.

जज के सामने युवती ने क्या कहा

संभावना है कि उसने शिकायत के अनुसार सीआरपीसी 164 के तहत बयान दिया है. ज्यादातर मामलों में पीड़ितों को इस तथ्य को खारिज नहीं करना चाहिए कि उन्होंने अपनी शिकायत में अदालत को संदर्भित किया है.

यह भी पढ़ें-निर्वाचन अधिकारी बैलेट बॉक्स लेकर आएंगे आपके घर

युवती ने पूर्व मंत्री रमेश जरकीहोली को सीधे तौर पर आरोपी बनाया है. युवती का आरोप है कि उन्होंने मुझे नौकरी का प्रस्ताव देकर मेरे साथ सेक्स किया.

उसका आरोप है कि जरकीहोली ने एक शॉर्ट फिल्म पर चर्चा करने के लिए मेरा नंबर लिया और कहा कि बाद में इस पर बात करेंगे. युवती का आरोप है कि 'उन्होंने फोन किया और मेरे परिवार के बारे में पूछा. फिर कई बार बात की. उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी देंगे लेकिन बदले में सहयोग करने के लिए कहा. मैंने विश्वास कर लिया कि वह सरकारी नौकरी दिलवा देंगें.'

बेंगलुरु : कर्नाटक की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाले सीडी कांड में जांचकर्ताओं ने जांच पूरी कर ली है. एसआईटी अधिकारियों ने सीडी में शामिल महिला को समन जारी किया है. इसके अलावा जिन जांचकर्ताओं ने जांच पूरी की है उन्हें भी कल कोर्ट के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया गया है.

युवती के अधिवक्ता जगदीश ने अदुगोदी टेक्निकल सेल में बात की है और कहा कि महिला ने अदालत में बयान दिया है. अधिकारियों को युवती का वॉयस सैंपल मिलेगा और वे उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते.

जज के सामने युवती ने क्या कहा

संभावना है कि उसने शिकायत के अनुसार सीआरपीसी 164 के तहत बयान दिया है. ज्यादातर मामलों में पीड़ितों को इस तथ्य को खारिज नहीं करना चाहिए कि उन्होंने अपनी शिकायत में अदालत को संदर्भित किया है.

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युवती ने पूर्व मंत्री रमेश जरकीहोली को सीधे तौर पर आरोपी बनाया है. युवती का आरोप है कि उन्होंने मुझे नौकरी का प्रस्ताव देकर मेरे साथ सेक्स किया.

उसका आरोप है कि जरकीहोली ने एक शॉर्ट फिल्म पर चर्चा करने के लिए मेरा नंबर लिया और कहा कि बाद में इस पर बात करेंगे. युवती का आरोप है कि 'उन्होंने फोन किया और मेरे परिवार के बारे में पूछा. फिर कई बार बात की. उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी देंगे लेकिन बदले में सहयोग करने के लिए कहा. मैंने विश्वास कर लिया कि वह सरकारी नौकरी दिलवा देंगें.'

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