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कर्नाटक : कोविड प्रोटोकॉल के साथ पांच दिवसीय गणेश उत्सव कार्यक्रम की मिली मंजूरी - कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी

कर्नाटक सरकार ने पांच दिवसीय गणेश उत्सव मनाने की अनुमित दे दी है. सरकार ने कोरोना संबधी नियमों का पालन करने का निर्देश देते हुए कहा है कि गणेश उत्सव साधारण तरीके से किया जाए और 20 से कम लोग ही कार्यक्रम में शामिल हों.

पांच दिवसीय गणेश उत्सव को मिली मंजूरी
पांच दिवसीय गणेश उत्सव को मिली मंजूरी
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Published : Sep 6, 2021, 5:22 PM IST

बेंगलुरु : देश में कोरोना की तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है और इसी बीच कर्नाटक सरकार ने 10 सिंतबर से राज्य के उन जिलों में पांच दिवसीय गणेश उत्सव मनाने की अनुमित दे दी है, जहां पर कोरोना संक्रमण की दर दो प्रतिशत से कम है.

सरकार ने पूजा पंडाल में अथवा विसर्जन के दौरान मूर्ति लाते समय किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और जुलूस के आयोजन पर रोक लगा दी है. कर्नाटक राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा, भगवान गणेश की मूर्तियों को स्थापित होने के पांच दिन के भीतर विसर्जित कर दिया जाना चाहिए और उनके विसर्जन के दौरान कोई जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें-झारखंड विधानसभा में गूंजे 'जय श्री राम' के नारे, भाजपा विधायकों ने किया कीर्तन

सरकार ने अपने आदेश में कहा कि गणेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन साधारण तरीके से किया जाए और 20 से कम लोग ही एकत्र हों. सरकारी आदेश के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, तथा उनका टीके की दोनों खुराक लेना भी अनिवार्य है.

सार्वजनिक गणेश उत्सव की आयोजन समितियों को आयोजन स्थल पर टीकाकरण अभियान भी आयोजित करने का सुझाव दिया गया है. साथ ही आयोजकों को रोजाना आयोजन स्थल को सैनिटाइज करना होगा.

इस दौरान मास्क पहनना, शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना और हाथों को लगातार साफ रखना जैसे कोविड संबंधी मानदंडों का भी पालन किया जाना अनिवार्य होगा.

(पीटीआई-भाषा)

बेंगलुरु : देश में कोरोना की तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है और इसी बीच कर्नाटक सरकार ने 10 सिंतबर से राज्य के उन जिलों में पांच दिवसीय गणेश उत्सव मनाने की अनुमित दे दी है, जहां पर कोरोना संक्रमण की दर दो प्रतिशत से कम है.

सरकार ने पूजा पंडाल में अथवा विसर्जन के दौरान मूर्ति लाते समय किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और जुलूस के आयोजन पर रोक लगा दी है. कर्नाटक राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा, भगवान गणेश की मूर्तियों को स्थापित होने के पांच दिन के भीतर विसर्जित कर दिया जाना चाहिए और उनके विसर्जन के दौरान कोई जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए.

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सरकार ने अपने आदेश में कहा कि गणेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन साधारण तरीके से किया जाए और 20 से कम लोग ही एकत्र हों. सरकारी आदेश के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, तथा उनका टीके की दोनों खुराक लेना भी अनिवार्य है.

सार्वजनिक गणेश उत्सव की आयोजन समितियों को आयोजन स्थल पर टीकाकरण अभियान भी आयोजित करने का सुझाव दिया गया है. साथ ही आयोजकों को रोजाना आयोजन स्थल को सैनिटाइज करना होगा.

इस दौरान मास्क पहनना, शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना और हाथों को लगातार साफ रखना जैसे कोविड संबंधी मानदंडों का भी पालन किया जाना अनिवार्य होगा.

(पीटीआई-भाषा)

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