मुंबई: साल 2020 में अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्मकार रामगोपाल वर्मा के बारे में विवादित ट्वीट करने के मामले (krk controversial tweets case) में मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को केआरके के नाम से मशहूर अभिनेता कमाल आर. खान को जमानत (Kamaal R Khan gets bail) दे दी. मंगलवार को एक और अदालत ने उन्हें 2021 के छेड़खानी मामले में जमानत दी थी. केआरके फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. गुरुवार सुबह केआरके के जेल से बाहर आने की उम्मीद है.
बता दें, मुंबई पुलिस ने ट्वीट के संबंध में पिछले सप्ताह मुंबई हवाई अड्डे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने दावा किया था कि खान की पोस्ट सांप्रदायिक थीं और उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बनाया. हालांकि, खान ने अधिवक्ता अशोक सरोगी और जय यादव के माध्यम से दाखिल अपनी जमानत याचिका में कहा कि जिन ट्वीट के बारे में बात की जा रही है वे 'लक्ष्मी बॉम्ब' नामक फिल्म (जिसे 'लक्ष्मी' के नाम से रिलीज किया गया था) के बारे में थे और ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, जिसका पुलिस आरोप लगा रही है.
जमानत याचिका में कहा गया है कि केआरके 'फिल्म समीक्षक या रिपोर्टर' के रूप में काम कर रहे हैं. बता दें, खान के खिलाफ 2020 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 व 500 समेत कई धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उपनगरीय बांद्रा की एक अदालत ने वर्सोवा थाने में दर्ज छेड़खानी के मामले में उन्हें जमानत दे दी थी.
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