कलामसेरी ब्लास्ट: मार्टिन ने फिर कानूनी सहायता से किया इनकार, 29 नवंबर तक बढ़ाई गई कस्टडी - Kerala Police
केरल के कलामसेरी विस्फोट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे कानूनी सहायता लेने को पूछा तो उसने इससे साफ इनकार कर दिया. जांच अधिकारी ने मार्टिन की कस्टडी की मांग की थी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने उसकी कस्टडी 29 नवंबर तक बढ़ा दी है. Kalamassery blast, Kerala Police, dominic martin custody
By ANI
Published : Nov 15, 2023, 2:02 PM IST
कोच्चि : कलामसेरी ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को आज केरल की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. गौरतलब है कि मार्टिन को केरल के कलामासेरी में हुए विस्फोटों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. मार्टिन को बुधवार सुबह 11 बजे से पहले कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे कानूनी सहायता लेने के लिए पूछा. अदालत ने आरोपी से कहा कि वह चाहे तो किसी भी समय कानूनी सहायता ले सकता है. तो उसने साफ इनकार कर दिया.
मार्टिन ने कोर्ट के सामने डीसीपी शशिधरन, एसीपी राजकुमार और कलामासेरी सीआई विबिन दास की प्रशंसा की. यहां तक कि उसने उनके व्यवहार के लिए धन्यवाद भी दिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी बेहद बुद्धिमान है. पुलिस ने बताया, "उसके पास उच्च वेतन वाली नौकरी थी, लेकिन उसने उस नौकरी को छोड़ दिया था और प्राथमिक जांच से पता चला कि उसका किसी ने ब्रेनवॉश नहीं किया था."
इससे पहले, पुलिस आरोपी डोमिनिक मार्टिन को एर्नाकुलम के अथानी स्थित उसके आवास पर ले गई थी, जहां मामले में अधिक सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने घटना रिक्रिएट किया. केरल पुलिस ने कहा कि विस्फोट रिमोट-नियंत्रित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से किया गया था.
पुलिस ने कहा कि मार्टिन पर यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास आईईडी ब्लास्ट के लिए खरीदे गए सामान के बिल भी मिले हैं. मार्टिन ने जहां भी सामान खरीदा, उसने उन जगहों के वीडियो बनाए. कोच्चि पुलिस ने धमाके के बाद मार्टिन को फेसबुक पर पोस्ट किए गए कबूलनामे के वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया था, जिसमें उसने कलामासेरी में जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाकों की जिम्मेदारी ली थी.
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