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न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया

विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने कहा कि राष्ट्रपति को न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे की सेवानिवृत्ति के कारण आठ दिसंबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

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Published : Dec 7, 2022, 9:59 AM IST

Jammu and Kashmir High Court
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय

नई दिल्ली : न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, क्योंकि निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे सेवानिवृत्त होने वाले हैं. न्यायमूर्ति मागरे सात दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और न्यायमूर्ति रबस्तान आठ दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे.

पढ़ें: संसद का शीतकालीन सत्र 2022 आज से, सदन को पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे संबोधित

एक अधिसूचना में, विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति को न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे की सेवानिवृत्ति के कारण आठ दिसंबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, क्योंकि निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे सेवानिवृत्त होने वाले हैं. न्यायमूर्ति मागरे सात दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और न्यायमूर्ति रबस्तान आठ दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे.

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एक अधिसूचना में, विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति को न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे की सेवानिवृत्ति के कारण आठ दिसंबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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