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JK Sarpanch Killing Case: NIA ने छह आतंकियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया - NIA

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सरपंच शब्बीर अहमद मीर (JK Sarpanch Killing Case) की लक्षित हत्या के मामले में एनआईए ने छह आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

JK Sarpanch Killing Case
JK Sarpanch Killing Case
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Published : Sep 10, 2022, 8:19 PM IST

Updated : Sep 10, 2022, 9:39 PM IST

जम्मू : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अडूरा गांव के सरपंच शब्बीर अहमद मीर की लक्षित हत्या मामले (JK Sarpanch Killing Case) में शनिवार को जम्मू की विशेष एनआईए अदालत में आरोप-पत्र दायर किया. एनआईए ने आरोप-पत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के छह आतंकवादियों को आरोपी बनाया है. बता दें, शब्बीर अहमद मीर की इसी साल 11 मार्च की शाम को उनके पैतृक गांव में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के पाकिस्तान से काम कर रहे आकाओं ने कश्मीर घाटी में मौजूद हिजबुल के सक्रिय आतंकवादियों, सदस्यों और आतंकवादी सहयोगियों के साथ मिलकर सरपंच शब्बीर अहमद मीर की हत्या (Shabir Ahmad Mir Killing) की आपराधिक साजिश की. एनआईए ने एक बयान में कहा, 'मामला पहले प्राथमिकी संख्या 32/2022 के तहत जम्मू-कश्मीर के कुलगाम थाने में 11/03/2022 को दर्ज किया गया था. इसे दोबारा एनआईए द्वारा आरसी 01/2022/एनआईए/जम्मू के तहत 08/04/2022 को दर्ज किया गया.'

एनआईए ने दानिश अयाज डार, फैसल हमीद वागय, निसार राशिद भट, जुबैर अहमद सोफी (मृत्यु हो चुकी है) और दो फरार आतंकवादियों मुश्ताक अहमद इटू और फारूक अहमद भट उर्फ फारूक नल्ली को अपने आरोपपत्र में नामजद किया है. एजेंसी के अनुसार, इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत मामले दर्ज हैं.

एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर घाटी में लक्षित हत्याओं, खास कर राजनीतिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की हत्याओं को अंजाम देना हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकवादी संगठनों की कश्मीर घाटी में पंचायती राज प्रणाली द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शांति भंग करने और बाधित करने के लिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा था.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में मुठभेड़ में अलकायदा से जुड़े दो आतंकवादी ढेर

जम्मू : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अडूरा गांव के सरपंच शब्बीर अहमद मीर की लक्षित हत्या मामले (JK Sarpanch Killing Case) में शनिवार को जम्मू की विशेष एनआईए अदालत में आरोप-पत्र दायर किया. एनआईए ने आरोप-पत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के छह आतंकवादियों को आरोपी बनाया है. बता दें, शब्बीर अहमद मीर की इसी साल 11 मार्च की शाम को उनके पैतृक गांव में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के पाकिस्तान से काम कर रहे आकाओं ने कश्मीर घाटी में मौजूद हिजबुल के सक्रिय आतंकवादियों, सदस्यों और आतंकवादी सहयोगियों के साथ मिलकर सरपंच शब्बीर अहमद मीर की हत्या (Shabir Ahmad Mir Killing) की आपराधिक साजिश की. एनआईए ने एक बयान में कहा, 'मामला पहले प्राथमिकी संख्या 32/2022 के तहत जम्मू-कश्मीर के कुलगाम थाने में 11/03/2022 को दर्ज किया गया था. इसे दोबारा एनआईए द्वारा आरसी 01/2022/एनआईए/जम्मू के तहत 08/04/2022 को दर्ज किया गया.'

एनआईए ने दानिश अयाज डार, फैसल हमीद वागय, निसार राशिद भट, जुबैर अहमद सोफी (मृत्यु हो चुकी है) और दो फरार आतंकवादियों मुश्ताक अहमद इटू और फारूक अहमद भट उर्फ फारूक नल्ली को अपने आरोपपत्र में नामजद किया है. एजेंसी के अनुसार, इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत मामले दर्ज हैं.

एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर घाटी में लक्षित हत्याओं, खास कर राजनीतिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की हत्याओं को अंजाम देना हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकवादी संगठनों की कश्मीर घाटी में पंचायती राज प्रणाली द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शांति भंग करने और बाधित करने के लिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा था.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में मुठभेड़ में अलकायदा से जुड़े दो आतंकवादी ढेर

Last Updated : Sep 10, 2022, 9:39 PM IST
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