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राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मामले में बड़ा झटका, झारखंड में कोर्ट ने सुनाया ये फैसला - Jharkhand news

रांची की एमपी एमएलए कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. झारखंड में प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है.

Jharkhand MP MLA court in Modi surname case
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Published : May 3, 2023, 6:05 PM IST

Updated : May 3, 2023, 6:20 PM IST

रांची: झारखंड में एमपी एमएलए कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका के खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा और राहुल की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने पक्ष रखा. अब राहुल गांधी को रांची की अदालत में हाजिर होना होगा. अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बताया कि कोर्ट में उपस्थिति से छूट देने के लिए 205 के तहत पिटीशन दिया गया था. लेकिन अनामिका किस्कू की विशेष अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी.

ये भी पढ़ें: Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

रांची के प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम मामले को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, उन्होंने अपने आवेदन में लिखा था एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को अपशब्द बोले थे, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुईं हैं. इस याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है. उसमें राहुल गांधी के वकील ने उनको व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होने की छूट देने की याचिका दायर की थी.

व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो पाने की याचिका निरस्त होने के बाद अब राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा. इसके लिए उन्हें रांची आना पड़ेगा. आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसे लेकर के कई राज्यों में मामले दर्ज कराए गए थे. इसी के तहत रांची के प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई चल रही है. अब इस मामले में होने वाली अगली सुनवाई में राहुल गांधी को उपस्थित होना पड़ सकता है. आपको बता दें इसी मामले में राहुल गांधी सूरत कोर्ट से पहले ही सजा पा चुके हैं. जिसकी उन्होंने हाईकोर्ट नें अपील की है. हाईकोर्ट ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है. माना जा रहा है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी.

रांची: झारखंड में एमपी एमएलए कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका के खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा और राहुल की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने पक्ष रखा. अब राहुल गांधी को रांची की अदालत में हाजिर होना होगा. अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बताया कि कोर्ट में उपस्थिति से छूट देने के लिए 205 के तहत पिटीशन दिया गया था. लेकिन अनामिका किस्कू की विशेष अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी.

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रांची के प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम मामले को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, उन्होंने अपने आवेदन में लिखा था एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को अपशब्द बोले थे, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुईं हैं. इस याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है. उसमें राहुल गांधी के वकील ने उनको व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होने की छूट देने की याचिका दायर की थी.

व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो पाने की याचिका निरस्त होने के बाद अब राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा. इसके लिए उन्हें रांची आना पड़ेगा. आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसे लेकर के कई राज्यों में मामले दर्ज कराए गए थे. इसी के तहत रांची के प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई चल रही है. अब इस मामले में होने वाली अगली सुनवाई में राहुल गांधी को उपस्थित होना पड़ सकता है. आपको बता दें इसी मामले में राहुल गांधी सूरत कोर्ट से पहले ही सजा पा चुके हैं. जिसकी उन्होंने हाईकोर्ट नें अपील की है. हाईकोर्ट ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है. माना जा रहा है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी.

Last Updated : May 3, 2023, 6:20 PM IST
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