रांचीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. मोदी सरनेम विवाद मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोबारा समन जारी कर 4 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसको राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी.
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राहुल को राहतः बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी के अदालत में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने सशरीर पेश होने से छूट और पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है.
दरअसल रांची एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था. सशरीर हाजिर होने से राहत देने के लिए उनके वकील ने याचिका दी थी, जिसे खारिज कर दोबारा समन जारी किया गया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक निचली अदालत उन पर किसी तरह की पीड़क कारवाई नहीं करेगी.
झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी के वकील कौशिक सरखेल ने बताया कि सिविल कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की अर्जी को मान लिया है. वहीं हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रदीप मोदी को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. पूरे मामले पर अब 16 अगस्त को अगली सुनवाई होगी. वहीं हाई कोर्ट के फैसले की सूचना व्यवहार न्यायालय में दे दी गई है. अब जब तक हाई कोर्ट से अगला आदेश नहीं आता तब तक सिविल कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह की अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
क्या है मोदी सरनेम मामला: अप्रैल 2019 में प्रदीप मोदी नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया था. बता दें कि इसी तरह के एक मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है. जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है. झारखंड में राहुल गांधी से जुडे़ मोदी सरनेम को लेकर दो मामले चल रहे हैं.