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Jharkhand News: राहुल गांधी की और बढ़ेंगी मुश्किलें! झारखंंड में अप्रैल महीने में होगी तीन सुनवाई

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Published : Mar 26, 2023, 1:29 PM IST

राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा मिल चुकी है, उनकी सदस्यता भी जा चुकी है. लेकिन अभी उनके खिलाफ केसों का सिलसिल खत्म नहीं हुआ है. झारखंड में उनसे जुड़े तीन मामलों की सुनवाई होनी बाकी है.

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रांचीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं. 'सभी मोदी चोर हैं' वाले विवादित बयान मामले में उन्हें सूरत कोर्ट से दो साल की सजा मिली. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई है. इतना होने के बाद भी अभी परेशानी कम नहीं हुई है. अभी राहुल गांधी के वकीलों को झारखंड कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़ेंगे.

ये भी पढ़ेंः राहुल गांधी की झारखंड में भी बढ़ने वाली हैं मुसीबतें! अगले माह बैक टू बैक होगी तीन सुनवाई

अप्रैल महीने में झारखंड के अदालतों में उनसे जुड़े तीन मामलों की सुनवाई होनी है. पहले मामले की सुनवाई अप्रैल महीने के पहले ही दिन होगी. इस मामले में प्रदीप मोदी याचिकाकर्ता हैं. उनकी याचिका संख्या 17/2021 है. इस केस में रांची की निचली अदालत ने समन जारी किया था. जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पैरवीकार बने. उन्होंने हाई कोर्ट में अपील याचिका भी दायर की थी. जिसे सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद, निचली अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है.

गौरतलब है कि इस केस में रांची के लोअर कोर्ट के न्यायाधीश कुमार विपुल ने 17 जनवरी को मानहानि करने के मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया था. 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. समन जारी होने के बाद ही राजेश ठाकुर ने हाई कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया था.

दो केस अमित शाह से हैं जुड़ेः पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की वजह से अपनी सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी. इस मामले में भी उनके खिलाफ झारखंड में दो केस दायर है. एक केस रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में है, जिसके याचिकाकर्ता नवीन झा हैं. वहीं एक याचिका चाईबासा की अदालत में दर्ज है. जिसके याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार हैं.

नवीन झा की याचिका संख्या 16/2021 है. जिसमें यह कहा गया है कि 2018 के कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह के लिए हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था. इस मामले में भी निचली अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था. जिसे झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. इस मामले में पिछले दिनों याचिकाकर्ता नवीन झा द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है. जिसे न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया था. 5 अप्रैल को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

वहीं चाईबासा कोर्ट में दर्ज मामले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में शिकायतवाद दायर है. जिस पर उच्च न्यायालय का निर्देश आना बाकी है. 3 अप्रैल को ही इस मामले की सुनवाई होगी.

रांचीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं. 'सभी मोदी चोर हैं' वाले विवादित बयान मामले में उन्हें सूरत कोर्ट से दो साल की सजा मिली. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई है. इतना होने के बाद भी अभी परेशानी कम नहीं हुई है. अभी राहुल गांधी के वकीलों को झारखंड कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़ेंगे.

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अप्रैल महीने में झारखंड के अदालतों में उनसे जुड़े तीन मामलों की सुनवाई होनी है. पहले मामले की सुनवाई अप्रैल महीने के पहले ही दिन होगी. इस मामले में प्रदीप मोदी याचिकाकर्ता हैं. उनकी याचिका संख्या 17/2021 है. इस केस में रांची की निचली अदालत ने समन जारी किया था. जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पैरवीकार बने. उन्होंने हाई कोर्ट में अपील याचिका भी दायर की थी. जिसे सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद, निचली अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है.

गौरतलब है कि इस केस में रांची के लोअर कोर्ट के न्यायाधीश कुमार विपुल ने 17 जनवरी को मानहानि करने के मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया था. 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. समन जारी होने के बाद ही राजेश ठाकुर ने हाई कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया था.

दो केस अमित शाह से हैं जुड़ेः पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की वजह से अपनी सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी. इस मामले में भी उनके खिलाफ झारखंड में दो केस दायर है. एक केस रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में है, जिसके याचिकाकर्ता नवीन झा हैं. वहीं एक याचिका चाईबासा की अदालत में दर्ज है. जिसके याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार हैं.

नवीन झा की याचिका संख्या 16/2021 है. जिसमें यह कहा गया है कि 2018 के कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह के लिए हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था. इस मामले में भी निचली अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था. जिसे झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. इस मामले में पिछले दिनों याचिकाकर्ता नवीन झा द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है. जिसे न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया था. 5 अप्रैल को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

वहीं चाईबासा कोर्ट में दर्ज मामले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में शिकायतवाद दायर है. जिस पर उच्च न्यायालय का निर्देश आना बाकी है. 3 अप्रैल को ही इस मामले की सुनवाई होगी.

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