श्रीनगर : बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा का सिर काटने का चित्रण करने वाला भड़काऊ वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार श्रीनगर के यूट्यूबर फैसल वानी को कोर्ट ने जमानत दे दी है. शनिवार शाम को वानी को जमानत देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने कहा कि आरोपी का कोई पुराना अपराध रिकॉर्ड नहीं है. उसके भागने का जोखिम भी नहीं है. ऐसे मामले में जमानत से इनकार करना अन्याय होगा.
आदेश में कहा गया है कि 'आरोपी पिछले सात दिनों से पुलिस हिरासत में है. विचाराधीन अपराधों को कानून के तहत बहुत गंभीर रूप से दंडित नहीं किया जाता है. इस प्रकार, आरोपी के न्याय के रास्ते से भागने की कोई उचित संभावना नहीं है. किसी भी प्रकार की हिरासत में आरोपी व्यक्ति को और हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा. ऐसे मामले में जमानत से इनकार करना अन्याय होगा.
नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी की थी जिसके बाद दुनिया भर में बड़े पैमाने पर आक्रोश फैलने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन्हें निलंबित कर दिया था. वानी को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शर्मा के खिलाफ वीडियो डालने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करना या बढ़ावा देना) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया था.
वानी के वकील ने तर्क दिया कि उसने वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद हटा दिया था. वीडियो की सामग्री के लिए माफी मांगते हुए एक और वीडियो जारी किया. अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अपराध गैर-जमानती और जघन्य प्रकृति का है. अदालत ने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद निर्देश दिया कि आरोपी को 20000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देकर रिहा किया जाए.
पढ़ें- नुपूर शर्मा को लेकर वीडियो प्रसारित करने पर कश्मीरी यूट्यूबर गिरफ्तार