ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : बीयर और रेडी टू ड्रिंक की बिक्री के लिए सरल प्रावधानों को मंजूरी

जम्मू कश्मीर में बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक (sell beer and other Ready to Drink) बेचने के लिए नियमों को आसान बनाया गया है. उपराज्यपाल की मौजूदगी में नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. पढ़ें पूरी खबर.

Lieutenant Governor Manoj Sinha
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
author img

By

Published : Oct 10, 2022, 10:09 PM IST

श्रीनगर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor Manoj Sinha) की अध्यक्षता में यहां प्रशासनिक परिषद (एसी) ने शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक (आरटीडी) बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और उत्पाद नीति, 2023-24 में उदार प्रावधानों को शामिल करने के लिए यूटी के शहरी क्षेत्र के विभागीय स्टोर में बीयर और रेडी टू ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस JKEL-2A प्रदान करने को मंजूरी दी.

डिपार्टमेंटल स्टोर वाणिज्यिक परिसर में होगा. इसके लिए कम से कम 1200 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए. सक्षम प्राधिकारी इसे अनुमोदित करेगा. जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम 5 करोड़ का वार्षिक कारोबार और अन्य शहरी क्षेत्रों में स्टोर के लिए 2 करोड़ योजना के तहत पात्र होंगे. इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर की श्रृंखला अपने प्रत्येक स्टोर के लिए अलग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी.

डिपार्टमेंटल स्टोर आवेदन की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए. हालांकि, यह शर्त विभागीय स्टोर की श्रृंखला से संबंधित नए/हाल ही में खोले गए डिपार्टमेंटल स्टोर के मामले में लागू नहीं होगी, जिसका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक है.

इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स को किराना आइटम सहित विभिन्न कैटेगरी की कम से कम छह वस्तुओं की बिक्री करनी होगी. इनमें फ्रोज़ेन खाद्य पदार्थ, हलवाई की दुकान / बेकरी आइटम, प्रसाधन सामग्री, घरेलू सामान; रसोई के बर्तन; खेल सामग्री; विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; परिधान; और स्टेशनरी इसके अलावा, उक्त निर्णय के अनुसार पेट्रोल पंपों पर कार्यरत विभागीय स्टोर के लिए लाइसेंस के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम को संबंधित उपायुक्त के परामर्श से असेवित/अछूते क्षेत्रों में बीयर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री की अनुमति को भी मंजूरी दे दी है. बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता शामिल हुए.

पढ़ें- श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर पिछले 24 घंटों में फलों से लदे 8,820 ट्रक गए

श्रीनगर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor Manoj Sinha) की अध्यक्षता में यहां प्रशासनिक परिषद (एसी) ने शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक (आरटीडी) बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और उत्पाद नीति, 2023-24 में उदार प्रावधानों को शामिल करने के लिए यूटी के शहरी क्षेत्र के विभागीय स्टोर में बीयर और रेडी टू ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस JKEL-2A प्रदान करने को मंजूरी दी.

डिपार्टमेंटल स्टोर वाणिज्यिक परिसर में होगा. इसके लिए कम से कम 1200 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए. सक्षम प्राधिकारी इसे अनुमोदित करेगा. जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम 5 करोड़ का वार्षिक कारोबार और अन्य शहरी क्षेत्रों में स्टोर के लिए 2 करोड़ योजना के तहत पात्र होंगे. इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर की श्रृंखला अपने प्रत्येक स्टोर के लिए अलग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी.

डिपार्टमेंटल स्टोर आवेदन की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए. हालांकि, यह शर्त विभागीय स्टोर की श्रृंखला से संबंधित नए/हाल ही में खोले गए डिपार्टमेंटल स्टोर के मामले में लागू नहीं होगी, जिसका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक है.

इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स को किराना आइटम सहित विभिन्न कैटेगरी की कम से कम छह वस्तुओं की बिक्री करनी होगी. इनमें फ्रोज़ेन खाद्य पदार्थ, हलवाई की दुकान / बेकरी आइटम, प्रसाधन सामग्री, घरेलू सामान; रसोई के बर्तन; खेल सामग्री; विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; परिधान; और स्टेशनरी इसके अलावा, उक्त निर्णय के अनुसार पेट्रोल पंपों पर कार्यरत विभागीय स्टोर के लिए लाइसेंस के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम को संबंधित उपायुक्त के परामर्श से असेवित/अछूते क्षेत्रों में बीयर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री की अनुमति को भी मंजूरी दे दी है. बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता शामिल हुए.

पढ़ें- श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर पिछले 24 घंटों में फलों से लदे 8,820 ट्रक गए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.