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जयपुर बम ब्लास्ट : 8 सिलसिलेवार धमाकों ने मचाई थी ऐसी तबाही, कांप उठा था पूरा देश - सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर

मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान को गिरफ्तार किया था. जबकि कुछ अन्य आरोपियों को अब तक गिरफ्त में नहीं ले पाई है. इस मामले में पुलिस ने आठ मुकदमे दर्ज किए थे

जयपुर बम ब्लास्ट
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Published : May 13, 2021, 11:05 AM IST

जयपुर : शहर में आठ जगह हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट की घटना को आज पूरे 13 साल हो चुके हैं. चंद मिनटों के अंतराल पर हुए शहर को स्तब्ध करने वाली इस घटना के घाव आज भी शहरवाासियों के सीने में ताजा हैं. शहर में 13 मई 2008 को हुई इस घटना के मामले में विशेष न्यायालय ने भले ही चार गुनहगारों को मौत की सजा सुना दी हो, लेकिन अभियुक्तों को फांसी नहीं मिलने के चलते शहरवासियों को सही मायने में अब तक न्याय नहीं मिल पाया है.

मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान को गिरफ्तार किया था. जबकि कुछ अन्य आरोपियों को अब तक गिरफ्त में नहीं ले पाई है. इस मामले में पुलिस ने आठ मुकदमे दर्ज किए थे और इन सभी में आरोपियों पर चार्ज तय होने के बाद ट्रायल हुआ था. मामलों में एक हजार से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद विशेष अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए अन्य चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई थी. शाहबाज हुसैन पर आरोप लगाया गया था कि उसने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए ई-मेल भेजा था.

जयपुर बम ब्लास्ट

पढ़ें : जयपुर ब्लास्ट : पीड़ित परिवारों को अपनों को खोने के गम से ज्यादा गुनहगारों को 11 साल तक सजा नहीं मिलने की पीड़ा

अभियोजन पक्ष की गलती से फांसी में देरी...

कानून के जानकारों का कहना है कि मामले में अभियोजन पक्ष ने शुरू से ही तकनीकी गलती की. जिसके चलते अभियुक्तों को अभी तक फांसी नहीं हो पाई है. एक ही दिन एक समान घटना होने के बाद भी पुलिस ने आठ ब्लास्ट के मामले में आठ अलग-अलग मामले दर्ज किए. वहीं, अदालत में अलग-अलग आठ आरोप पत्र पेश किए. जिसके चलते अदालत ने भी आठों मामलों में अलग-अलग सुनवाई कर अपने फैसले दिए. जिसके चलते राज्य सरकार को भी आठ डेथ रेफरेंस पेश करने पड़े. दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से अपील करने पर कुल 32 अपील दायर होगी. ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई में देरी होना लाजमी है.

पढ़ें : जयपुर ब्लास्ट: 9वें जिंदा बम को लेकर पूछताछ करेगी ATS, 5 आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया

फैसले के बाद जिंदा बम को लेकर फिर पेश किया आरोप पत्र

विशेष न्यायालय की ओर से फैसला सुनाने के करीब आठ महीने बाद अभियोजन पक्ष ने चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर जिंदा मिले बम को लेकर शाहबाज हुसैन सहित बाकि चारों अभियुक्तों के खिलाफ फिर से आरोप पत्र पेश कर दिया. आरोप पत्र में मामले के तथ्यों को दोहराते हुए समान धाराएं रखी गई हैं. इस मामले में अदालत में चार्ज पर बहस चल रही है. वहीं, हाईकोर्ट आरोपी शाहबाज हुसैन को बीती 25 फरवरी को जमानत पर रिहा कर चुकी है.

ये हैं बम ब्लास्ट के आरोपी

  • पहला आरोपी शाहबाज हुसैन उर्फ शानू, निवासी मौलवीगंज, उत्तरप्रदेश. जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया था.
  • दूसरा आरोपी मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, इसे 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया.
  • तीसरा आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इसे 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया.
  • चौथा आरोपी सैफ उर्फ सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इसे 23 अप्रैल 2009 को गिरफ्तार किया गया.
  • पांचवा आरोपी सलमान, निवासी निजामाबाद, उत्तर प्रदेश, इसे 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा कई अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं.

पढ़ें : जयपुर ब्लास्ट मामले का फैसला दबाव में दिया गया, HC में देंगे चुनौती: बचाव पक्ष के वकील

यहां हुए सिलसिलेवार बम धमाके

  • पहला बम ब्लास्ट खंदा माणक चौक के पास शाम 7:20 बजे हुआ. इसमें एक महिला की मौत हुई, जबकि 18 लोग घायल हुए थे.
  • दूसरा बम ब्लास्ट त्रिपोलिया बाजार स्थित बड़ी चौपड़ के समीप मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकान के पास शाम 7:25 बजे हुआ था. ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 27 लोग घायल हुए थे.
  • तीसरा ब्लास्ट करीब शाम 7:30 बजे छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ. इसमें दो पुलिसकर्मियों सहित सात लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोग घायल हुए थे.
  • चौथा बम ब्लास्ट दुकान नंबर 346 के सामने त्रिपोलिया बाजार में शाम 7:30 बजे हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए थे.
  • पांचवा बम ब्लास्ट चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7:30 बजे हुआ, इसमें सबसे अधिक 25 लोगों की मौत हुई, जबकि 49 लोग घायल हुए थे.
  • छठा बम ब्लास्ट जोहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने करीब शाम 7:30 बजे हुआ, इसमें 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 19 घायल हुए थे.
  • सातवां बम ब्लास्ट शाम 7:32 बजे छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में ज्वेलरी की दुकान के सामने हुआ था, इसमें दो लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए थे.
  • आठवां बम बम ब्लास्ट जोहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7:32 बजे हुआ था, इसमें 17 लोगों की मौत हुई, जबकि 36 लोग घायल हुए थे. वहीं चांदपोल बाजार स्थित दुकान नंबर 17 के सामने रात 9:00 बजे का टाइमर सेट हुए एक जिंदा बम को बम निरोधक दस्ते ने जब्त कर डिफ्यूज कर दिया था.

जयपुर : शहर में आठ जगह हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट की घटना को आज पूरे 13 साल हो चुके हैं. चंद मिनटों के अंतराल पर हुए शहर को स्तब्ध करने वाली इस घटना के घाव आज भी शहरवाासियों के सीने में ताजा हैं. शहर में 13 मई 2008 को हुई इस घटना के मामले में विशेष न्यायालय ने भले ही चार गुनहगारों को मौत की सजा सुना दी हो, लेकिन अभियुक्तों को फांसी नहीं मिलने के चलते शहरवासियों को सही मायने में अब तक न्याय नहीं मिल पाया है.

मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान को गिरफ्तार किया था. जबकि कुछ अन्य आरोपियों को अब तक गिरफ्त में नहीं ले पाई है. इस मामले में पुलिस ने आठ मुकदमे दर्ज किए थे और इन सभी में आरोपियों पर चार्ज तय होने के बाद ट्रायल हुआ था. मामलों में एक हजार से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद विशेष अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए अन्य चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई थी. शाहबाज हुसैन पर आरोप लगाया गया था कि उसने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए ई-मेल भेजा था.

जयपुर बम ब्लास्ट

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अभियोजन पक्ष की गलती से फांसी में देरी...

कानून के जानकारों का कहना है कि मामले में अभियोजन पक्ष ने शुरू से ही तकनीकी गलती की. जिसके चलते अभियुक्तों को अभी तक फांसी नहीं हो पाई है. एक ही दिन एक समान घटना होने के बाद भी पुलिस ने आठ ब्लास्ट के मामले में आठ अलग-अलग मामले दर्ज किए. वहीं, अदालत में अलग-अलग आठ आरोप पत्र पेश किए. जिसके चलते अदालत ने भी आठों मामलों में अलग-अलग सुनवाई कर अपने फैसले दिए. जिसके चलते राज्य सरकार को भी आठ डेथ रेफरेंस पेश करने पड़े. दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से अपील करने पर कुल 32 अपील दायर होगी. ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई में देरी होना लाजमी है.

पढ़ें : जयपुर ब्लास्ट: 9वें जिंदा बम को लेकर पूछताछ करेगी ATS, 5 आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया

फैसले के बाद जिंदा बम को लेकर फिर पेश किया आरोप पत्र

विशेष न्यायालय की ओर से फैसला सुनाने के करीब आठ महीने बाद अभियोजन पक्ष ने चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर जिंदा मिले बम को लेकर शाहबाज हुसैन सहित बाकि चारों अभियुक्तों के खिलाफ फिर से आरोप पत्र पेश कर दिया. आरोप पत्र में मामले के तथ्यों को दोहराते हुए समान धाराएं रखी गई हैं. इस मामले में अदालत में चार्ज पर बहस चल रही है. वहीं, हाईकोर्ट आरोपी शाहबाज हुसैन को बीती 25 फरवरी को जमानत पर रिहा कर चुकी है.

ये हैं बम ब्लास्ट के आरोपी

  • पहला आरोपी शाहबाज हुसैन उर्फ शानू, निवासी मौलवीगंज, उत्तरप्रदेश. जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया था.
  • दूसरा आरोपी मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, इसे 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया.
  • तीसरा आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इसे 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया.
  • चौथा आरोपी सैफ उर्फ सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इसे 23 अप्रैल 2009 को गिरफ्तार किया गया.
  • पांचवा आरोपी सलमान, निवासी निजामाबाद, उत्तर प्रदेश, इसे 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा कई अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं.

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यहां हुए सिलसिलेवार बम धमाके

  • पहला बम ब्लास्ट खंदा माणक चौक के पास शाम 7:20 बजे हुआ. इसमें एक महिला की मौत हुई, जबकि 18 लोग घायल हुए थे.
  • दूसरा बम ब्लास्ट त्रिपोलिया बाजार स्थित बड़ी चौपड़ के समीप मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकान के पास शाम 7:25 बजे हुआ था. ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 27 लोग घायल हुए थे.
  • तीसरा ब्लास्ट करीब शाम 7:30 बजे छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ. इसमें दो पुलिसकर्मियों सहित सात लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोग घायल हुए थे.
  • चौथा बम ब्लास्ट दुकान नंबर 346 के सामने त्रिपोलिया बाजार में शाम 7:30 बजे हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए थे.
  • पांचवा बम ब्लास्ट चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7:30 बजे हुआ, इसमें सबसे अधिक 25 लोगों की मौत हुई, जबकि 49 लोग घायल हुए थे.
  • छठा बम ब्लास्ट जोहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने करीब शाम 7:30 बजे हुआ, इसमें 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 19 घायल हुए थे.
  • सातवां बम ब्लास्ट शाम 7:32 बजे छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में ज्वेलरी की दुकान के सामने हुआ था, इसमें दो लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए थे.
  • आठवां बम बम ब्लास्ट जोहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7:32 बजे हुआ था, इसमें 17 लोगों की मौत हुई, जबकि 36 लोग घायल हुए थे. वहीं चांदपोल बाजार स्थित दुकान नंबर 17 के सामने रात 9:00 बजे का टाइमर सेट हुए एक जिंदा बम को बम निरोधक दस्ते ने जब्त कर डिफ्यूज कर दिया था.
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