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केंद्र ने SC से कहा- इटली ने भारतीय मछुआरों के परिजनों के लिए पैसा भेजना किया शुरू

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Published : Apr 19, 2021, 4:32 PM IST

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि फरवरी 2012 में इटली द्वारा केरल के समुद्र तट के पास को मारे गये दो भारतीय मछुआरों के परिजनों को इटली की ओर से 10 करोड़ रुपये मुआवजे देने का हस्तांतरण शुरू हो गया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

Italy money to kin of indian fishermen killed
Italy money to kin of indian fishermen killed

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में बताया कि फरवरी 2012 में इटली द्वारा केरल के समुद्र तट के पास को मारे गये दो भारतीय मछुआरों के परिजनों को इटली की ओर से 10 करोड़ रुपये मुआवजे का हस्तांतरण शुरू हो गया है.

केंद्र सरकार ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि जैसे ही पैसा मिलता है, सरकार उसे नौ अप्रैल के निर्देशानुसार शीर्ष अदालत में जमा करेगी.

पीठ दोनों इतालवी नौसैनिक- सल्वातोरे गिरोने और मासिमिलानो लातोरे के खिलाफ मामले को बंद करने के केंद्र के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी.

इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने पूछा कि क्या धनराशि जमा हो गयी है.

इस पर केन्द्र की ओर से रजत नायर ने पीठ को बताया कि इटली ने पैसे भेजना शुरू कर दिया है.

पीठ ने कहा कि केंद्र के वकील ने पहले जल्द सुनवाई पर जोर दिया था और पिछली तारीख पर कहा था कि पैसा तीन दिन में जमा हो जाएगा.

इसपर नायर ने पीठ से कहा कि जैसे ही पैसा मिलता है, उसे शीर्ष अदालत में जमा कराया जाएगा.

पढ़े: सरकार लोगों की जीवन और आजीविका बचाने के लिए प्रयासरत : वित्त मंत्री

बता दें, शीर्ष अदालत ने 9 अप्रैल को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि इटली द्वारा दोनों भारतीय मछुआरों के परिजनों को दिए जाने वाले 10 करोड़ रुपये उसके खाते में जमा किये जाएं. जिसके बाद न्यायालय खुद यह मुआवजा राशि देगा.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में बताया कि फरवरी 2012 में इटली द्वारा केरल के समुद्र तट के पास को मारे गये दो भारतीय मछुआरों के परिजनों को इटली की ओर से 10 करोड़ रुपये मुआवजे का हस्तांतरण शुरू हो गया है.

केंद्र सरकार ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि जैसे ही पैसा मिलता है, सरकार उसे नौ अप्रैल के निर्देशानुसार शीर्ष अदालत में जमा करेगी.

पीठ दोनों इतालवी नौसैनिक- सल्वातोरे गिरोने और मासिमिलानो लातोरे के खिलाफ मामले को बंद करने के केंद्र के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी.

इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने पूछा कि क्या धनराशि जमा हो गयी है.

इस पर केन्द्र की ओर से रजत नायर ने पीठ को बताया कि इटली ने पैसे भेजना शुरू कर दिया है.

पीठ ने कहा कि केंद्र के वकील ने पहले जल्द सुनवाई पर जोर दिया था और पिछली तारीख पर कहा था कि पैसा तीन दिन में जमा हो जाएगा.

इसपर नायर ने पीठ से कहा कि जैसे ही पैसा मिलता है, उसे शीर्ष अदालत में जमा कराया जाएगा.

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बता दें, शीर्ष अदालत ने 9 अप्रैल को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि इटली द्वारा दोनों भारतीय मछुआरों के परिजनों को दिए जाने वाले 10 करोड़ रुपये उसके खाते में जमा किये जाएं. जिसके बाद न्यायालय खुद यह मुआवजा राशि देगा.

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