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वायु प्रदूषण पर एक्सपर्ट की राय-सिर्फ निर्देश जारी करने से कुछ नहीं होगा - वायु गुणवत्ता

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (air pollution) की स्थिति गंभीर है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने इस संबंध में कारगर कदम नहीं उठाने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है. नौकरशाही को लेकर तल्ख टिप्पणी की है. 'ईटीवी भारत' संवाददाता नियामिका सिंह की रिपोर्ट.

वायु प्रदूषण
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Published : Nov 17, 2021, 8:38 PM IST

Updated : Nov 17, 2021, 9:42 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने पर जोर देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की मंगलवार की बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, पर्यावरणविदों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में देरी पर चिंता व्यक्त की क्योंकि दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है.

सुनिए पर्यावरणविद् मनु सिंह ने क्या कहा

इस मामले पर बोलते हुए पर्यावरणविद् मनु सिंह ने कहा, ' मुझे ये काफी अजीब लगता है. मैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीद कर रहा था क्योंकि यह स्थिति जारी है. एससी के अनुसार इस मुद्दे पर कोई ठोस उपाय नहीं हो रहे हैं, ये रवैय्या पूरी नौकरशाही तक फैल रहा है. यह पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है जब मुद्दे पर्यावरण से संबंधित हैं.'

सिंह ने कहा, 'अकेले दिल्ली में कई रिपोर्टों से पता चलता है कि वायु प्रदूषण के कारण 3.5 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं. ये कोविड जैसी गंभीर महामारी की उपस्थिति से और तेज हुआ है. कमजोर प्रतिरक्षा और प्रभावित फेफड़ों के साथ हम महामारी से निपट रहे हैं और अब हमें प्रदूषण से निपटना होगा. इस समय, अगर हम सिर्फ निर्देश और सलाह जारी कर रहे हैं तो इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है.'

दरअसल जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और सूर्य कांत वाली बेंच ने नौकरशाही की आलोचना करते हुए कहा कि ' काफी समय से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि नौकरशाही में एक तरह की निष्क्रियता विकसित हो गई है. वह कोई निर्णय लेना नहीं चाहती. वह हर चीज अदालत के भरोसे छोड़ना चाहती है. किसी कार को कैसे रोकें, किसी वाहन को कैसे जब्त करें, आग पर कैसे काबू पाएं, यह सब कार्य इस अदालत को करना है. हर काम हमें ही करना होगा. यह रवैया अधिकारी वर्ग ने विकसित किया है.'

वर्क फ्रॉम होम के बारे में ये कहा
दिल्ली सरकार ने न केवल दिल्ली में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी कार्यालयों के लिए वर्क फ्रॉम होम के कार्यान्वयन का सुझाव दिया था. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं थी. इसके बारे में पूछे जाने पर मनु सिंह ने जवाब दिया, 'हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए है. दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर काम करे और आसपास के राज्य इसे अनदेखा करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं. हमें न केवल पूरी राजनीतिक व्यवस्था बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था को भी देखना होगा. अगर हम वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई रास्ता खोजना चाहते हैं तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को हर हफ्ते बैठकें आयोजित करनी चाहिए.'

पढ़ें- टीवी डिबेट से हो रहा ज्यादा प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट

गौरतलब है कि सीएक्यूएम ने कल की बैठक के बाद निर्देश में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे, केवल शिक्षा के ऑनलाइन मोड की अनुमति होगी. आयोग ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों को रेलवे सेवाओं/रेलवे स्टेशनों, मेट्रो रेल निगम सेवाओं को छोड़कर 21 नवंबर तक क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया था. साथ ही गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रविवार तक रोक लगा दी थी.

पढ़ें- पर्यावरण मंत्री की भाजपा को खुली चुनौती, प्रदूषण पर उठाए कदमों पर कर लें बहस

पढ़ें- जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं दिल्ली-NCR के लोग, आखिर किसे दोष दें?

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने पर जोर देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की मंगलवार की बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, पर्यावरणविदों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में देरी पर चिंता व्यक्त की क्योंकि दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है.

सुनिए पर्यावरणविद् मनु सिंह ने क्या कहा

इस मामले पर बोलते हुए पर्यावरणविद् मनु सिंह ने कहा, ' मुझे ये काफी अजीब लगता है. मैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीद कर रहा था क्योंकि यह स्थिति जारी है. एससी के अनुसार इस मुद्दे पर कोई ठोस उपाय नहीं हो रहे हैं, ये रवैय्या पूरी नौकरशाही तक फैल रहा है. यह पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है जब मुद्दे पर्यावरण से संबंधित हैं.'

सिंह ने कहा, 'अकेले दिल्ली में कई रिपोर्टों से पता चलता है कि वायु प्रदूषण के कारण 3.5 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं. ये कोविड जैसी गंभीर महामारी की उपस्थिति से और तेज हुआ है. कमजोर प्रतिरक्षा और प्रभावित फेफड़ों के साथ हम महामारी से निपट रहे हैं और अब हमें प्रदूषण से निपटना होगा. इस समय, अगर हम सिर्फ निर्देश और सलाह जारी कर रहे हैं तो इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है.'

दरअसल जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और सूर्य कांत वाली बेंच ने नौकरशाही की आलोचना करते हुए कहा कि ' काफी समय से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि नौकरशाही में एक तरह की निष्क्रियता विकसित हो गई है. वह कोई निर्णय लेना नहीं चाहती. वह हर चीज अदालत के भरोसे छोड़ना चाहती है. किसी कार को कैसे रोकें, किसी वाहन को कैसे जब्त करें, आग पर कैसे काबू पाएं, यह सब कार्य इस अदालत को करना है. हर काम हमें ही करना होगा. यह रवैया अधिकारी वर्ग ने विकसित किया है.'

वर्क फ्रॉम होम के बारे में ये कहा
दिल्ली सरकार ने न केवल दिल्ली में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी कार्यालयों के लिए वर्क फ्रॉम होम के कार्यान्वयन का सुझाव दिया था. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं थी. इसके बारे में पूछे जाने पर मनु सिंह ने जवाब दिया, 'हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए है. दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर काम करे और आसपास के राज्य इसे अनदेखा करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं. हमें न केवल पूरी राजनीतिक व्यवस्था बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था को भी देखना होगा. अगर हम वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई रास्ता खोजना चाहते हैं तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को हर हफ्ते बैठकें आयोजित करनी चाहिए.'

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गौरतलब है कि सीएक्यूएम ने कल की बैठक के बाद निर्देश में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे, केवल शिक्षा के ऑनलाइन मोड की अनुमति होगी. आयोग ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों को रेलवे सेवाओं/रेलवे स्टेशनों, मेट्रो रेल निगम सेवाओं को छोड़कर 21 नवंबर तक क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया था. साथ ही गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रविवार तक रोक लगा दी थी.

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Last Updated : Nov 17, 2021, 9:42 PM IST
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