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IPO Scams: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तीन को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हैदराबाद में करोड़ों रुपये के कथित आईपीओ घोटाले (IPO Scams) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तीन लोगों को गिरफ्तार (3 Accused Arrested In Money Laundering) किया है, जिनमें एक अमेरिका का निवासी, एक वानुअतु का और एक भारतीय है. उन्हें गुरुवार को हैदराबाद की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 25 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.

Enforcement Directorate
प्रवर्तन निदेशालय
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By PTI

Published : Oct 13, 2023, 3:26 PM IST

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद में करोड़ों रुपये के कथित आईपीओ घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के तहत तीन लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक अमेरिका का निवासी, एक वानुअतु का और एक भारतीय है. अमेरिका के निवासी पवन कुचाना, वानुअतु गणराज्य के निवासी निर्मल कोटेचा और किशोर तापड़िया को 11 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था.

इन तीनों को गुरुवार को हैदराबाद में विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया. अदालत ने 25 अक्टूबर तक ईडी को इनकी हिरासत सौंप दी है. एजेंसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, धन शोधन का मामला 55,00,000 शेयरों (प्रति शेयर 10 रुपये) के आईपीओ के संबंध में अनियमितताओं के लिए तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसके प्रवर्तकों तथा निदेशकों और अन्य के खिलाफ सेबी अधिनियम 1992 के तहत भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड द्वारा दायर एक शिकायत के बाद सामने आया.

इसके तहत निर्गम मूल्य 150 रुपये तय किया गया था और इससे तक्षशील ने 80.50 करोड़ रुपये जुटाए थे. एजेंसी ने दावा किया कि उक्त धनराशि को पवन कुचाना से संबंधित अमेरिकी-आधारित संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया था और आईपीओ से पहले तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ सर्कुलर लेनदेन किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धिशील राजस्व और लाभप्रदता में वृद्धि हुई थी.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद में करोड़ों रुपये के कथित आईपीओ घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के तहत तीन लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक अमेरिका का निवासी, एक वानुअतु का और एक भारतीय है. अमेरिका के निवासी पवन कुचाना, वानुअतु गणराज्य के निवासी निर्मल कोटेचा और किशोर तापड़िया को 11 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था.

इन तीनों को गुरुवार को हैदराबाद में विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया. अदालत ने 25 अक्टूबर तक ईडी को इनकी हिरासत सौंप दी है. एजेंसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, धन शोधन का मामला 55,00,000 शेयरों (प्रति शेयर 10 रुपये) के आईपीओ के संबंध में अनियमितताओं के लिए तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसके प्रवर्तकों तथा निदेशकों और अन्य के खिलाफ सेबी अधिनियम 1992 के तहत भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड द्वारा दायर एक शिकायत के बाद सामने आया.

इसके तहत निर्गम मूल्य 150 रुपये तय किया गया था और इससे तक्षशील ने 80.50 करोड़ रुपये जुटाए थे. एजेंसी ने दावा किया कि उक्त धनराशि को पवन कुचाना से संबंधित अमेरिकी-आधारित संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया था और आईपीओ से पहले तकशील सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ सर्कुलर लेनदेन किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धिशील राजस्व और लाभप्रदता में वृद्धि हुई थी.

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