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कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच यात्रा करनी हो, तो इन रिपोर्टों को हमेशा रखें अपने साथ

कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच आपको यात्रा करनी पड़ जाए, तो घबराएं नहीं. आप अपना जरूरी काम निपटा सकते हैं, बशर्ते यात्रा करते समय कुछ रिपोर्ट अपने पास जरूर रखें. अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग नियम बना रखे हैं. कुछ राज्यों ने अभी तक यात्रियों के आने-जाने पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं लगाई हैं. कई राज्यों ने टेस्टिंग रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है. इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

कोरोना के बढ़ते आंकड़ों
कोरोना के बढ़ते आंकड़ों
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Published : Apr 19, 2021, 5:05 AM IST

हैदराबाद : कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है. देश के अधिकांश राज्यों में स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है. संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. उनकी संख्या पर रोक लगाई जाए, इसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारों ने यात्रा करने वालों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं. वैसे, किसी भी राज्य सरकार ने यात्रा करने पर रोक नहीं लगाई है. हां, कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य जरूर कर दिया गया है. अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं, तो आपके पास आपसे जुड़ी रिपोर्ट का होना अनिवार्य है. इसे हमेशा अपने साथ रखना होगा, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं किन राज्यों ने क्या-क्या अनिवार्य कर रखा है.

केरल
कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद केरल आने वालों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. यहां आने से पहले आपको राज्य सरकार के 'कोविड पोर्टल' पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद ही आपको ई-पास जारी किए जाएंगे.

केरल के वासी दूसरे राज्यों से यहां आते हैं, तो उनके लिए सात दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य है. आठवें दिन आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा. पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर इलाज कराना होगा. जिनके पास रिपोर्ट नहीं है, उनके लिए 14 दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य है.

बिजनेस और कम समय के लिए केरल आने वालों के लिए नियमों में ढील दी गई है. उनके लिए कोविड टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है. उन्हें सात दिनों के भीतर केरल से लौटना होगा. हालांकि, कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन उनके लिए भी अनिवार्य है.

केरल स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि वैसे तो दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्ट को अपने साथ रखें.

अंतरराष्ट्रीय उड़ान से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी है. उनके लिए आइसोलेशन भी अनिवार्य है.

कर्नाटक
कर्नाटक में घरेलू हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है. रिपोर्ट तीन दिनों से पहले की नहीं होनी चाहिए. इमरजेंसी की स्थिति होने पर रिपोर्ट से छूट दी जा सकती है.

कर्नाटक आने वालों को करना होगा इन नियमों का पालन.

राज्य से लगी सीमाओं के साथ-साथ रेलवे तथा एयरपोर्ट पर स्वैब टेस्ट कराए जा रहे हैं.

घरेलू हवाई यात्रियों के लिए आइसोलेशन अनिवार्य नहीं है.

अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए हेल्थ रिपोर्ट अनिवार्य. एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जमा करानी होगी. रिपोर्ट तीन दिनों से पहले की नहीं होनी चाहिए.

उनके लिए 14 दिनों की आइसोलेशन जरूरी है.

तमिलनाडु
तमिलनाडु में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए ई-पास अनिवार्य है. बाहर से आने वाले, जो तीन दिनों तक राज्य में ठहरेंगे, उनके लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं है. तीन दिनों के बाद यदि वे ठहरना चाहते हैं, तो उन्हें आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी. दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं है. राज्य की सीमा पर मेडिकल जांच नहीं की जा रही है, और न ही यहां पर आपसे कोई रिपोर्ट मांगी जाएगी.

आंध्र प्रदेश
कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा सीमा पर आने-जाने की छूट है. हालांकि, ओडिशा ने आंध्र प्रदेश से आने वालों के लिए मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है.

तेलंगाना
राज्य के बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है. आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचेरियल, निजामाबाद, कामरेड्डी पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. इन जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से मिलती हैं. कर्नाटक से सटे जिले संगारेड्डी और महबूबनगर चेक प्वाइंट्स पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

जिन्हें कोल्ड और फीवर है, उन्हें राज्य की सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में यात्रा करने पर कोई पाबंदी नहीं है. कार, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करने वालों पर भी किसी तरह की रिपोर्ट लेकर साथ चलने की जरूरत नहीं है. अभी तक सिर्फ दो जिले, औरंगाबाद और जलगांव जिला प्रशासन, ने कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है. यानी यहां दाखिल होने के लिए आपके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी.

महाराष्ट्र आने वालों को करना होगा इन नियमों का पालन.

महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से मिलती है. गुजरात ने महाराष्ट्र से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट अनिवार्य कर रखा है. लेकिन महाराष्ट्र में दाखिल होने के लिए रिपोर्ट साथ लेकर चलना अनिवार्य नहीं है.

कुंभ मेले से आने वालों के लिए महाराष्ट्र ने जांच अनिवार्य कर दी है.

गुजरात
अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आने वाले हर यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच की जाती है. सबके लिए सात दिनों का होम आइसोलेशन भी अनिवार्य है. पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर अहमदाबाद नगर निगम को जानकारी दी जाती है, उसके बाद उनका इलाज करवाया जाता है.

गुजरात में आने वालों को करना होगा इन नियमों का पालन.

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अलग-अलग 20 आरटी-पीसीआर टेस्ट सेंटर खोले गए हैं. यात्रियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है, ताकि एयरपोर्ट पर जांच के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े.

मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन अनिवार्य है.

बिहार
महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है. रिपोर्ट साथ में नहीं रखने पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाना पड़ेगा. पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर आइसोलेशन सेंटर में भेजे जाएंगे.

पटना, बांकीपुर और मीठापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से रैंडम सैंपल लेकर जांच की जा रही है.

झारखंड
राज्य में मास्क सबके लिए अनिवार्य है. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयर पोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य. टेंपरेचर अधिक होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य है. पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है.

राजस्थान
यात्रा करने के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य. राजस्थान की सभी सीमाओं पर इसे अनिवार्य कर दिया गया है. एयरपोर्ट पर दाखिल होने के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है.

मध्य प्रदेश

  • दूसरे राज्यों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सात दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य है.
  • मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी यात्रा करने पर सात दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य.
  • इमरजेंसी में केस-टू-केस अलग निर्णय भी लिए जा सकते हैं.
  • मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 'नो सर्टिफिकेट, नो एंट्री' के नियम लागू कर दिए गए हैं.
  • आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना सबसे लिए अनिवार्य है.
  • आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहना अनिवार्य है.

हवाई यात्रा

  • महाराष्ट्र से भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट आने वालों के लिए कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट अनिवार्य है.
  • दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट अनिवार्य है. रिपोर्ट 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.
  • थर्मल स्क्रीनिंग सबके लिए अनिवार्य है.
  • भोपाल जिला ऑथरिटी के अनुसार आपके पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से होनी चाहिए.
  • इंदौर जिला ऑथरिटी के अनुसार आपके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं है, तो एयरपोर्ट पर आपकी जांच होगी और इसका खर्चा आपको खुद वहन करना होगा. पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेशन में भेजे जाएंगे.

पर्यटकों के लिए विशेष
पेंच, बांधवगढ़, पन्ना रिजर्व और पचमढ़ी हिल स्टेशन घूमने आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी. होटल और रिसॉर्ट वालों को हर दिन अपने अतिथियों के स्वास्थ्य की जानकारी स्थानीय पुलिस को देनी होगी.

जबलपुर, सतना, नरसिंघपुर से मेडिकल सेवा के लिए नागपुर जाने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य.

ट्रेन
स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य.

छत्तीसगढ़

  • एयरपोर्ट पर दाखिल होने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी है. रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.
  • अगर आपके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं है, तो एयरपोर्ट पर आपको कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा.
  • कोरोना रिपोर्ट अगर निगेटिव हो, तो भी सात दिनों के लिए होम आइसोलेशन की सलाह.
  • मां-बाप की सहमति लेने के बाद बच्चों का भी कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह.

रेल यात्री

  • साथ में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट रखना अनिवार्य है. रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.
  • अगर आपके पास कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, तो स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट करवाना होगा. पॉजिटिव आने पर कोविड सेंटर भेज दिया जाएगा.

सड़क सेवा

  • दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर रोक.
  • माल ढोने वाली गाड़ियों को इजाजत. उन्हें पास दिखाना होगा.
  • निजी वाहन से आने वालों को अपने साथ आरटी-पीसीआर रिपोर्ट रखना अनिवार्य है. या फिर उनके पास एंटीजन रिपोर्ट हो.

पंजाब
मोहाली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मात्र एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाईट ऑपरेट हो रही है. चंडीगढ़ से शारजाह और फिर उसकी वापसी वाली फ्लाईट सेवा में है. इसकी सेवा मंगलवार और शुक्रवार को दी जा रही है. एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाता है.

पंजाब आने वालों को करना होगा इन नियमों का पालन.

घरेलू यात्रियों के लिए

  • आरोग्य सेतु एप अनिवार्य. प्रत्येक यात्री को फेस शील्ड दी जाती है. बीच की सीट पर यात्रा करने वालों के लिए पीपीई किट अनिवार्य.
  • एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग.
  • बहुत जरूरी होने पर ही चंडीगढ़ में दाखिल होने की अनुमति.

उत्तर प्रदेश

  • रेलवे से यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु एप की डाउनलोडिंग अनिवार्य.
  • रेलवे परिसर में दाखिल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य.
  • कोविड की निगेटिव रिपोर्ट वाला प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं.

हवाई यात्रा

  • हवाई अड्डे पर प्रवेश हेतु कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य.
  • दाखिल होने से पहले एंट्री गेट पर कोरोना जांच प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य.
  • मुंबई और अहमदाबाद जाने वालों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट हमेशा अपने साथ रखनी होगी.
  • केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य. रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.
  • एयरपोर्ट पहुंचने पर रैंडम रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य.

हैदराबाद : कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है. देश के अधिकांश राज्यों में स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है. संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. उनकी संख्या पर रोक लगाई जाए, इसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारों ने यात्रा करने वालों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं. वैसे, किसी भी राज्य सरकार ने यात्रा करने पर रोक नहीं लगाई है. हां, कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य जरूर कर दिया गया है. अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं, तो आपके पास आपसे जुड़ी रिपोर्ट का होना अनिवार्य है. इसे हमेशा अपने साथ रखना होगा, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं किन राज्यों ने क्या-क्या अनिवार्य कर रखा है.

केरल
कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद केरल आने वालों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. यहां आने से पहले आपको राज्य सरकार के 'कोविड पोर्टल' पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद ही आपको ई-पास जारी किए जाएंगे.

केरल के वासी दूसरे राज्यों से यहां आते हैं, तो उनके लिए सात दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य है. आठवें दिन आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा. पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर इलाज कराना होगा. जिनके पास रिपोर्ट नहीं है, उनके लिए 14 दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य है.

बिजनेस और कम समय के लिए केरल आने वालों के लिए नियमों में ढील दी गई है. उनके लिए कोविड टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है. उन्हें सात दिनों के भीतर केरल से लौटना होगा. हालांकि, कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन उनके लिए भी अनिवार्य है.

केरल स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि वैसे तो दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्ट को अपने साथ रखें.

अंतरराष्ट्रीय उड़ान से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी है. उनके लिए आइसोलेशन भी अनिवार्य है.

कर्नाटक
कर्नाटक में घरेलू हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है. रिपोर्ट तीन दिनों से पहले की नहीं होनी चाहिए. इमरजेंसी की स्थिति होने पर रिपोर्ट से छूट दी जा सकती है.

कर्नाटक आने वालों को करना होगा इन नियमों का पालन.

राज्य से लगी सीमाओं के साथ-साथ रेलवे तथा एयरपोर्ट पर स्वैब टेस्ट कराए जा रहे हैं.

घरेलू हवाई यात्रियों के लिए आइसोलेशन अनिवार्य नहीं है.

अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए हेल्थ रिपोर्ट अनिवार्य. एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जमा करानी होगी. रिपोर्ट तीन दिनों से पहले की नहीं होनी चाहिए.

उनके लिए 14 दिनों की आइसोलेशन जरूरी है.

तमिलनाडु
तमिलनाडु में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए ई-पास अनिवार्य है. बाहर से आने वाले, जो तीन दिनों तक राज्य में ठहरेंगे, उनके लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं है. तीन दिनों के बाद यदि वे ठहरना चाहते हैं, तो उन्हें आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी. दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं है. राज्य की सीमा पर मेडिकल जांच नहीं की जा रही है, और न ही यहां पर आपसे कोई रिपोर्ट मांगी जाएगी.

आंध्र प्रदेश
कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा सीमा पर आने-जाने की छूट है. हालांकि, ओडिशा ने आंध्र प्रदेश से आने वालों के लिए मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है.

तेलंगाना
राज्य के बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है. आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचेरियल, निजामाबाद, कामरेड्डी पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. इन जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से मिलती हैं. कर्नाटक से सटे जिले संगारेड्डी और महबूबनगर चेक प्वाइंट्स पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

जिन्हें कोल्ड और फीवर है, उन्हें राज्य की सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में यात्रा करने पर कोई पाबंदी नहीं है. कार, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करने वालों पर भी किसी तरह की रिपोर्ट लेकर साथ चलने की जरूरत नहीं है. अभी तक सिर्फ दो जिले, औरंगाबाद और जलगांव जिला प्रशासन, ने कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है. यानी यहां दाखिल होने के लिए आपके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी.

महाराष्ट्र आने वालों को करना होगा इन नियमों का पालन.

महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से मिलती है. गुजरात ने महाराष्ट्र से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट अनिवार्य कर रखा है. लेकिन महाराष्ट्र में दाखिल होने के लिए रिपोर्ट साथ लेकर चलना अनिवार्य नहीं है.

कुंभ मेले से आने वालों के लिए महाराष्ट्र ने जांच अनिवार्य कर दी है.

गुजरात
अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आने वाले हर यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच की जाती है. सबके लिए सात दिनों का होम आइसोलेशन भी अनिवार्य है. पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर अहमदाबाद नगर निगम को जानकारी दी जाती है, उसके बाद उनका इलाज करवाया जाता है.

गुजरात में आने वालों को करना होगा इन नियमों का पालन.

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अलग-अलग 20 आरटी-पीसीआर टेस्ट सेंटर खोले गए हैं. यात्रियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है, ताकि एयरपोर्ट पर जांच के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े.

मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन अनिवार्य है.

बिहार
महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है. रिपोर्ट साथ में नहीं रखने पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाना पड़ेगा. पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर आइसोलेशन सेंटर में भेजे जाएंगे.

पटना, बांकीपुर और मीठापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से रैंडम सैंपल लेकर जांच की जा रही है.

झारखंड
राज्य में मास्क सबके लिए अनिवार्य है. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयर पोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य. टेंपरेचर अधिक होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य है. पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है.

राजस्थान
यात्रा करने के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य. राजस्थान की सभी सीमाओं पर इसे अनिवार्य कर दिया गया है. एयरपोर्ट पर दाखिल होने के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है.

मध्य प्रदेश

  • दूसरे राज्यों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सात दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य है.
  • मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी यात्रा करने पर सात दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य.
  • इमरजेंसी में केस-टू-केस अलग निर्णय भी लिए जा सकते हैं.
  • मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 'नो सर्टिफिकेट, नो एंट्री' के नियम लागू कर दिए गए हैं.
  • आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना सबसे लिए अनिवार्य है.
  • आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहना अनिवार्य है.

हवाई यात्रा

  • महाराष्ट्र से भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट आने वालों के लिए कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट अनिवार्य है.
  • दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट अनिवार्य है. रिपोर्ट 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.
  • थर्मल स्क्रीनिंग सबके लिए अनिवार्य है.
  • भोपाल जिला ऑथरिटी के अनुसार आपके पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से होनी चाहिए.
  • इंदौर जिला ऑथरिटी के अनुसार आपके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं है, तो एयरपोर्ट पर आपकी जांच होगी और इसका खर्चा आपको खुद वहन करना होगा. पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेशन में भेजे जाएंगे.

पर्यटकों के लिए विशेष
पेंच, बांधवगढ़, पन्ना रिजर्व और पचमढ़ी हिल स्टेशन घूमने आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी. होटल और रिसॉर्ट वालों को हर दिन अपने अतिथियों के स्वास्थ्य की जानकारी स्थानीय पुलिस को देनी होगी.

जबलपुर, सतना, नरसिंघपुर से मेडिकल सेवा के लिए नागपुर जाने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य.

ट्रेन
स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य.

छत्तीसगढ़

  • एयरपोर्ट पर दाखिल होने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी है. रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.
  • अगर आपके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं है, तो एयरपोर्ट पर आपको कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा.
  • कोरोना रिपोर्ट अगर निगेटिव हो, तो भी सात दिनों के लिए होम आइसोलेशन की सलाह.
  • मां-बाप की सहमति लेने के बाद बच्चों का भी कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह.

रेल यात्री

  • साथ में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट रखना अनिवार्य है. रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.
  • अगर आपके पास कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, तो स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट करवाना होगा. पॉजिटिव आने पर कोविड सेंटर भेज दिया जाएगा.

सड़क सेवा

  • दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर रोक.
  • माल ढोने वाली गाड़ियों को इजाजत. उन्हें पास दिखाना होगा.
  • निजी वाहन से आने वालों को अपने साथ आरटी-पीसीआर रिपोर्ट रखना अनिवार्य है. या फिर उनके पास एंटीजन रिपोर्ट हो.

पंजाब
मोहाली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मात्र एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाईट ऑपरेट हो रही है. चंडीगढ़ से शारजाह और फिर उसकी वापसी वाली फ्लाईट सेवा में है. इसकी सेवा मंगलवार और शुक्रवार को दी जा रही है. एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाता है.

पंजाब आने वालों को करना होगा इन नियमों का पालन.

घरेलू यात्रियों के लिए

  • आरोग्य सेतु एप अनिवार्य. प्रत्येक यात्री को फेस शील्ड दी जाती है. बीच की सीट पर यात्रा करने वालों के लिए पीपीई किट अनिवार्य.
  • एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग.
  • बहुत जरूरी होने पर ही चंडीगढ़ में दाखिल होने की अनुमति.

उत्तर प्रदेश

  • रेलवे से यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु एप की डाउनलोडिंग अनिवार्य.
  • रेलवे परिसर में दाखिल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य.
  • कोविड की निगेटिव रिपोर्ट वाला प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं.

हवाई यात्रा

  • हवाई अड्डे पर प्रवेश हेतु कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य.
  • दाखिल होने से पहले एंट्री गेट पर कोरोना जांच प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य.
  • मुंबई और अहमदाबाद जाने वालों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट हमेशा अपने साथ रखनी होगी.
  • केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य. रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.
  • एयरपोर्ट पहुंचने पर रैंडम रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य.
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