न्यूयॉर्क: अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश के आरोपी भारतीय नागरिक ने इस आश्वासन के बाद साजिश में शामिल होना स्वीकार किया कि गुजरात में उसके खिलाफ चल रहा एक आपराधिक मामला खारिज कर दिया जाएगा. अमेरिका की एक अदालत में बुधवार को सामने आये अभियोजन पक्ष के आरोपपत्र के अनुसार निखिल गुप्ता (52) पर न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश में संलिप्त रहने का आरोप है.
इसमें यह खुलासा नहीं किया गया है कि किस अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची गई थी. हालांकि, फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से पिछले हफ्ते खबर जारी की थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने प्रतिबंधि संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया था और इस साजिश में भारत सरकार के शामिल होने की आशंकाओं को लेकर उसे चेतावनी दी थी.
अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में बताया कि गुप्ता किस तरह गुजरात में उसके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज किये जाने के आश्वासन के बाद साजिश के लिए सहमत हो गया. अभियोजन पक्ष के आरोपपत्र में कहा गया कि 'मई 2023 में या इसके आसपास सीसी-1 और गुप्ता के बीच शुरू हुई टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक संचार शृंखला में सीसी-1 ने गुप्ता से भारत में उसके खिलाफ एक आपराधिक मामले को खारिज कराने में सीसी-1 की सहायता के बदले पीड़ित की हत्या का बंदोबस्त करने को कहा था.'
आरोप पत्र में आगे कहा गया कि 'गुप्ता हत्या की साजिश रचने को तैयार हो गया. इसके बाद गुप्ता ने साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से सीसी-1 से मुलाकात भी की.' अभियोजकों ने दावा किया है कि सीसी-1 एक भारतीय सरकारी कर्मी है, जिसने अमेरिकी जमीन पर हत्या के लिए भारत से साजिश रचने का निर्देश दिया.
गुप्ता को एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर करार दिया गया है और उसे साजिश में शामिल रहने के सिलसिले में जून 2023 में अमेरिका के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था.
क्या है मामला: आपको बता दें कि अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने एक भारतीय नागरिक पर एक सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का बुधवार को आरोप लगाया था. अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू जी. ऑलसेन ने बुधवार को कहा था कि निखिल गुप्ता (52) के खिलाफ हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है.
उन्होंने कहा कि साथ ही गुप्ता पर सुपारी देकर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है, जिसमें भी अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया था कि आरोपी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता की हत्या के लिए हत्यारे को एक लाख अमेरिकी डॉलर देने की बात स्वीकार की थी. आरोपों के अनुसार, नौ जून 2023 या उसके आसपास गुप्ता ने हत्या के लिए सुपारी दी थी, जिसके अग्रिम भुगतान के तौर पर उसने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हत्यारे को 15 हजार डॉलर नकद देने के लिए एक सहयोगी की भी व्यवस्था की थी.