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महंत नरेंद्र गिरि केस: नैनी सेंट्रल जेल में लिया गया आनंद गिरि का वॉइस सैम्पल

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध सुसाइड मामले में आनंद गिरी को मुख्य आरोपी बनाया गया है. 10 नवम्बर को सीबीआई की अर्जी पर सीजीएम कोर्ट ने आनंद गिरी की वॉइस सैम्पल लेने की अनुमति दे दी थी. जिसके बाद सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को नैनी सेंट्रल जेल जाकर आरोपी आनंद गिरी के वॉइस सैम्पल लिए हैं.

महंत नरेंद्र गिरि केस
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Published : Nov 20, 2021, 11:50 AM IST

प्रयागराज: महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी रहे आद्या तिवारी और उसके बेटे को आरोपी बनाया गया है. फिलहाल तीनों आरोपी 22 सितम्बर से नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर आनंद गिरी के आवाज के नमूने लेने की इजाजत मांगी थी.

बता दें कि आनंद गिरी के वकीलों के विरोध के बावजूद कोर्ट ने सीबीआई को वॉइस सैम्पल लेने की अनुमति दे दी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को जेल में जाकर सैम्पल लेने का आदेश दिया था. कोर्ट से मिली अनुमति के आधार पर सीबीआई की टीम ने नैनी सेंट्रल जाकर वॉइस सैम्पल लिया.

महंत नरेंद्र गिरि केस
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CBI जांच को पूरे होने वाले हैं दो माह

बताया जा रहा है कि सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि आनंद गिरी से जुड़े कुछ ऑडियो हैं, जिनकी सत्यता जांचने के लिए आनंद गिरी के आवाज से मिलान करवाना जरूरी है. जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को वॉइस सैम्पल लेने की अनुमति दी थी. आपको बता दें कि जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का फंदे से उतारा गया शव पुलिस को मिला था. वहीं से कई पन्नों वाला सुसाइड नोट भी मिला था. सुसाइड नोट में कई आरोप लगाए गए थे.

ये भी पढ़ें - Anand Giri Bail : स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

अब उसी मामले की जांच सीबीआई कर रही है. करीब दो महीने की जांच के बावजूद सीबीआई को आनंद गिरी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है. जिस वजह से सीबीआई लगातार आनंद गिरी के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.

प्रयागराज: महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी रहे आद्या तिवारी और उसके बेटे को आरोपी बनाया गया है. फिलहाल तीनों आरोपी 22 सितम्बर से नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर आनंद गिरी के आवाज के नमूने लेने की इजाजत मांगी थी.

बता दें कि आनंद गिरी के वकीलों के विरोध के बावजूद कोर्ट ने सीबीआई को वॉइस सैम्पल लेने की अनुमति दे दी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को जेल में जाकर सैम्पल लेने का आदेश दिया था. कोर्ट से मिली अनुमति के आधार पर सीबीआई की टीम ने नैनी सेंट्रल जाकर वॉइस सैम्पल लिया.

महंत नरेंद्र गिरि केस
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CBI जांच को पूरे होने वाले हैं दो माह

बताया जा रहा है कि सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि आनंद गिरी से जुड़े कुछ ऑडियो हैं, जिनकी सत्यता जांचने के लिए आनंद गिरी के आवाज से मिलान करवाना जरूरी है. जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को वॉइस सैम्पल लेने की अनुमति दी थी. आपको बता दें कि जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का फंदे से उतारा गया शव पुलिस को मिला था. वहीं से कई पन्नों वाला सुसाइड नोट भी मिला था. सुसाइड नोट में कई आरोप लगाए गए थे.

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अब उसी मामले की जांच सीबीआई कर रही है. करीब दो महीने की जांच के बावजूद सीबीआई को आनंद गिरी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है. जिस वजह से सीबीआई लगातार आनंद गिरी के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.

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